उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू, बुजुर्गों को होगा लाभ

उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू, बुजुर्गों को होगा लाभ
उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू, बुजुर्गों को होगा लाभ

उत्तर प्रदेश: यूपी सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में महत्वपूर्ण पहल वृद्धावस्था पेंशन योजना है, जो प्रदेश के जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है. यह योजना उन बुजुर्गों के लिए आशा की किरण है, जिनकी आयु 60 साल व उससे ज्यादा है और जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं.

यह योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से संचालित की जाती है. इसके अंतर्गत पात्र बुजुर्गों को हर महीने ₹1000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें ₹200 की भागीदारी केंद्र सरकार की और ₹800 राज्य सरकार की होती है. साथ ही, जिन वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 80 साल व उससे ज्यादा है, उन्हें केंद्र और राज्य दोनों की ओर से ₹500-₹500 का समान योगदान दिया जाता है.

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इस योजना का क्रियान्वयन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के जरिए किया जाता है, जिससे पेंशन की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे हर 3 महीने में जमा की जाती है.

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राज्य सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि 15 जून 2025 से वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 3 महीने की पेंशन एक साथ ₹3000 की राशि के रूप में उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी. यह प्रक्रिया जून महीने के अंतिम हफ्ते तक पूरी कर ली जाएगी.

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सरकार ने इस बार योजना का दायरा बढ़ाते हुए 6.5 लाख नए बुजुर्गों को योजना में शामिल किया है. इसके बाद योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़कर 67.50 लाख हो गई है.

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कौन कर सकता है आवेदन?

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इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित योग्यताएं पूर्ण करनी होंगी:-

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  • आवेदक की आयु 60 साल व उससे ज्यादा होना चाहिए.
  • वह उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो.
  • ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय ₹46,080 और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करता हो.
  • आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना से लाभान्वित नहीं हो रहा हो.
  • आयकरदाता इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाते.

आवेदन की प्रक्रिया: यह योजना पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगी, इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया काफी आसान है:-

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  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाएं.
  • वेबसाइट के मेन्यू में 'वृद्धावस्था पेंशन' विकल्प पर क्लिक करें.
  • अब आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण, बैंक जानकारी, आय प्रमाण आदि भरें.
  • आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और BPL कार्ड स्कैन कर अपलोड करें.
  • मोबाइल पर भेजा गया OTP डालें और कैप्चा कोड भरकर फॉर्म सबमिट करें.
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद एक पंजीकरण संख्या मिलेगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

पेंशन के नियमित भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए हर लाभार्थी को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है. यह प्रमाणपत्र यह पुष्टि करता है कि लाभार्थी जीवित है और पेंशन के लिए पात्र है. यह दस्तावेज ऑनलाइन व नजदीकी जन सेवा केंद्र के जरिए जमा किया जा सकता है. अगर यह दस्तावेज समय पर जमा नहीं किया गया, तो लाभार्थी का नाम सूची से हट सकता है. उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना समाज के उन बुजुर्ग नागरिकों के लिए राहत भरी है, जिनके पास कोई निश्चित आमदनी नहीं है. इससे उन्हें न सिर्फ आर्थिक मदद मिलता है, बल्कि उनका आत्मसम्मान भी बना रहता है.

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