उत्तर प्रदेश में इस योजना के नियमों में बड़ा बदलाव!

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह पंजीकरण प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है. यह आदेश शुक्रवार शाम को शासन स्तर से अधिसूचित किया गया, जो शनिवार से पूरे प्रदेश में लागू हो गया है. इस नए नियम के अंतर्गत अब विवाह का पंजीकरण उस स्थान पर नहीं होगा जहाँ विवाह संपन्न हुआ है, बल्कि यह दूल्हा-दुल्हन व उनके माता-पिता के स्थायी निवास के अनुसार संबंधित तहसील के उप-पंजीयक कार्यालय में किया जाएगा.
इस बदलाव से फर्जी विवाह और गलत दस्तावेजों के आधार पर होने वाले पंजीकरणों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके. राज्य सरकार का उद्देश्य विवाह पंजीकरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जिम्मेदार और प्रमाणिक बनाना है.
गवाही के अलावा धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले व्यक्ति को एक शपथ पत्र भी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें विवाह की वैधता और सत्यता की पुष्टि करनी होगी. साथ ही विवाह समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग को एक पेन ड्राइव में संलग्न करके पंजीकरण कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है.

एआईजी स्टांप पुष्पेंद्र कुमार ने इस मामले में बताया कि सरकार से मिलें आदेश को सभी जिलों के उप-पंजीयकों को भेज दिया गया है और सभी को नए दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए निर्देशित किया गया है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य में बढ़ते फर्जी विवाह मामलों को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. पुराने नियमों के तहत विवाह स्थल के आधार पर पंजीकरण किया जाता था, जिससे कई बार ऐसे मामले सामने आए जहाँ फर्जी तरीके से विवाह करवा कर दस्तावेज तैयार करा लिए जाते थे. विवाह जैसे सामाजिक और कानूनी रूप से महत्वपूर्ण संस्थान में पारदर्शिता लाने और फर्जी संभावनाओं को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा यह नियम परिवर्तन जरूरी है.