यूपी में हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण को लेकर राज्य सरकार पर 15 हजार का लगाया जुर्माना
.png)
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या में भूमि अधिग्रहण मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार पर 15 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। यह हर्जाना ढाई साल से मामले में जवाब न देने के कारण लगाया गया है।
अयोध्या जमीन मुआवजा विवाद, 3 हफ्ते में जवाब देना होगा
सरकार के प्रस्ताव को अखिलेश ने बताया जमीन घोटाला
यह आदेश जस्टिस राजन राय व जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने जयंती चौधरी व दो अन्य की ओर से दाखिल रिट याचिका पर पारित किया। कोर्ट ने कहा कि हर्जाना जमा करके अगले तीन सप्ताह में सरकार अपना जवाब दाखिल कर सकती है। कोर्ट ने साफ किया कि इस समय सीमा के बाद सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए और अवसर नहीं दिया जाएगा। अयोध्या में जमीन का सर्किल रेट बढ़ाए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रस्ताव को योगी सरकार का जमीन घोटाला बताया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेताओं ने अयोध्या में सस्ते दाम में जमीन खरीद ली। अब जब बेचने की बारी आई है तो सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा रहा था। बीजेपी फैजाबाद का चुनाव हार गई, अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में ही पड़ता है। लोगों को इस बात की शिकायत रही कि उन्हें जमीन का उचित मुआवज़ा नहीं मिला। सरकार जब जमीन अधिगृहीत करती है तो सर्किल रेट से ही मुआवजा देती हैण् अयोध्या में साल 2017 से सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या में जमीन के दाम आसमान छूने लगे हैं, एयरपोर्ट से लेकर नया रेलवे स्टेशन बन गया है, इसके अलावा बड़े-बड़े होटल बन रहे हैं, देश-विदेश के लोगों में अयोध्या में जमीन खरीदने को लेकर मारामारी मची है।