उत्तर प्रदेश में लोगों की 1 अप्रैल से जेब होगी ढीली, यह बड़े बदलाव जिंदगी पर डालेंगी असर

उत्तर प्रदेश में लोगों की 1 अप्रैल से जेब होगी ढीली, यह बड़े बदलाव जिंदगी पर डालेंगी असर
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होटल में खाना खाने का अनुभव अक्सर मजेदार और आरामदायक होता है, लेकिन यह हमारे बजट पर भी असर डाल सकता है, जब हम किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, तो हमें न सिर्फ भोजन का स्वाद और गुणवत्ता का ध्यान रखना होता है, बल्कि हमें इसके खर्च का भी ख्याल रखना पड़ता है, होटल में खाने से लेकर सड़क पर चलने तक कई बार हमें अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है, इस आर्टिकल में हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे कि कैसे होटल में भोजन करते समय हमारी जेब पर असर पड़ता है और इसके पीछे क्या कारण हैं,

यूपी में 1 अप्रैल से 5 बड़े बदलाव

जीएसटी के तहत विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर टैक्स दरों का निर्धारण किया गया है, पिछले कुछ वर्षों में कई उत्पादों और सेवाओं के लिए जीएसटी दरों में बदलाव किए गए हैं। खासतौर पर सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्रों में बदलाव किए हैं, 1 अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा. इस दिन से उत्तर प्रदेश में 5 बड़े बदलाव होंगे. राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल बढ़ने से लेकर मनरेगा तक में अहम बदलाव होंगे. इसका असर राज्य भर में पड़ेगा. टोल टैक्स, जीएसटी से लेकर मनरेगा में फेस रीडिंग तक इन बदलावों से नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश में कारोबार से लेकर आम आदमी की जेब और सरकार की कमाई पर वृहद असर पड़ने के आसार हैं. होटल के मेन्यू पर अक्सर खाने की कीमतें आम रेस्तरां या सड़क पर मिलने वाले खाने से कहीं ज्यादा होती हैं. यह सिर्फ भोजन की सामग्री के लिए नहीं,

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बल्कि सेवा माहौल और होटल की ब्रांडिंग के लिए भी अतिरिक्त चार्ज होता है. पांच सितारा होटल में तो खासतौर पर एक साधारण भोजन भी महंगा हो सकता है ऐसी स्थिति में हमें अपनी जेब को हल्का करने के लिए पहले से योजना बनानी पड़ती है. दूसरे बदलाव के तहत एक अप्रैल से यूपी में उन सभी कंपनियों को हर 6 महीने पर जानकारी देनी होगी जो एमएसएमई से खरीद करते हैं. उन्हें यह बताना होगा कि खरीद के 45 दिन के भीतर कितनी खरीद का पेमेंट कर दिया. इसके अलावा एमएसएमई को भी यह बताना होगा कि कितने माल की खरीद हुई, कितना बकाया है और पेमेंट न होने की क्या वजह रही.

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सड़क पर चलने तक पर ढीली करनी होगी जेब

सरकार ने जीएसटी के नियमों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, अब व्यापारियों को डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए अधिक सुविधाएं दी जा रही हैं, और कुछ विशेष प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं, जैसे कि कैशबैक और इनामी योजनाएं, यह कदम न केवल टैक्स चोरी को रोकने के लिए है, बल्कि देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भी है। यूपी के बड़े होटल्स में अगर आप 7500 रुपये से ज्यादा किराए वाले कमरे में रह रहे हैं तो उसके रेस्तरां में भोजन करने पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. वहीं नॉर्मल इवी पर 12 के बजाय 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा. यह नियम उन कंपनियों पर भी लागू होगा जो सेकेंड हैंड कार बेचते हैं.

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चौथे बदलाव के तहत यूपी में 1 अप्रैल से जीएसटी के नियमों में बदलाव होगा. टैक्स चोरी को रोकने के लिए अब हर साल 10 करोड़ रुपये टर्नओवर वाले कारोबारियों को इनवाइस जारी होगी. 30 दिन बीतने के बाद इनवाइस जारी नहीं हो पाएगी. यूपी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत और अधिक पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यूपी में अब फेस रीडिंग से अटेंडेंसस लगेगी. यूपी के 491 ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था लागू होगी, राज्य के 491 ग्राम पंचायतों में 1.56 लाख मजदूर हैं जो मनरेगा के तहत काम करते हैं. अब एक मोबाइल एप के जरिए उनकी अटेंडेंस लगेगी. यूपी में पहले बदलाव के तहत लखनऊ, नवाबगंज, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, रायबरेली के रास्ते जाने वाली गाड़ियों पर टोल टैक्स बढ़ जाएगा. इन रूट्स पर चलने वाली लगभग 10 लाख गाड़ियों पर 5 रुपये से 10 रुपये तक का टोल बढ़ेगा.

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