यूपी में अवैध निर्माण को रोकने के लिए नय नियम जारी, मिले सख़्त निर्देश
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उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि भूमि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण को रोकने के लिए नई गाइडलाइनों को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया. इन गाइडलाइनों के अनुसार कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. निर्माण से पहले भूमि के उपयोग में परिवर्तन ;लैंड यूज चेंज की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और अन्य आवश्यक अनुमतियां शामिल हैं. यह कदम कृषि भूमि की अंधाधुंध शहरीकरण और अवैध निर्माण से रक्षा करने के लिए उठाया गया है.
गाइडलाइन जारी, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए
इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अगस्त 2024 में आदेश दिया था कि जिलाधिकारी को किसानों को अपनी कृषि भूमि बेचने या खरीदने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र ;एनओसी लेने का निर्देश देना अवैध है. कोर्ट ने कहा था कि यह नागरिकों का मौलिक अधिकार है. और इस पर बिना उचित कारण के रोक नहीं लगाई जा सकती. इस निर्णय के बाद राज्य सरकार ने कृषि भूमि के संरक्षण और अवैध निर्माण पर नियंत्रण के लिए नई गाइडलाइनों को लागू किया है. सरकार ने एग्रीकल्चरल भूमि पर हो रहे निर्माण को रोकने के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है. इसके अनुसार, शहरी क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि पर बिना अनुमति के कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता.
यह फैसला शहरी क्षेत्रों में अवैध रूप से हो रहे आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को रोकने के लिए लिया गया है. सरकार ने खेती की जमीन पर हो रहे अवैध आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को रोकने के लिए एक आदेश जारी किया है. इस आदेश में भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई और प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण पर रोक लगाने की बात कही गई है. आदेश के अनुसार, जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त को कृषि भूमि पर निर्माण की अनुमति देने से पहले प्राधिकरण से एनओसी की जांच करना जरूरी होगा. अगर एनओसी नहीं मिली, तो निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी.
कृषि भूमि पर अवैध निर्माण पर एक्शन
गौरतलब है कि 2022 में भी सरकार ने कृषि भूमि पर हो रहे निर्माण से संबंधित आदेश जारी किया था. 2024 में भी मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सरकारी आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए. विकास प्राधिकरण और विशेष विकास क्षेत्र के तहत आने वाली कृषि भूमि का उपयोग अगर खेती के अलावा किसी और काम के लिए किया जा रहा है तो इसके लिए पहले अनुमति लेना जरूरी होगा. सरकार के प्रमुख सचिव आवास पी गुरु प्रसाद द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कृषि भूमि पर कोई भी निर्माण करने से पहले संबंधित जिले के विकास प्राधिकरण से एनओसी लेना जरूरी है.
बिना अनुमति के किए जाने वाले निर्माण कार्यों को तुरंत रोकने के आदेश दिए गए हैं और ऐसे निर्माण पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने अधिकारियों को अवैध कब्जों को जल्द से जल्द मुक्त कराने और भू.माफियाओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और दोषियों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा.