यूपी के इस शहर में भवन के निर्माण को लेकर नए नियम लागू, इस क्षेत्र में नहीं होगा भवनों का निर्माण
Leading Hindi News Website
On
.png)
यह यमुना नदी के दोनों छोर पर तय किया गया है जो की रामबाग से ताज महल तक मान्य होगा इस क्षेत्र में नए भवनों के निर्माण कराने वाले लोगो को नए नियम का ध्यान देना होगा अन्यथा विकास प्राधिकरण उन भवनों के खिलाफ एक्शन लेगी जो नए मानकों को मानेंगे नहीं।
यह भी पढ़ें: यूपी में अब खुलेंगे नए तरीके के स्कूल, एक ही जगह KG से 12th तक की पढ़ाई, सीएम योगी ने किया ऐलान
ताज धरोहर क्षेत्र में होगा यह काम
ताज नेचर वॉक और नदी के दूसरे तरफ प्रस्तावित नेशनल पार्क प्रस्तावित है. 500 मीटर क्षेत्र में पड़ने वाले में चीनी का रोजा, काला गुंबद, रामबाग, जोहरा बाग, ताजमहल परिसर, किला परिसर, मेहताब बाग/चारबाग, हुमायूं की मस्जिद, एत्माद्दौला और भी स्मारक है.
On