यूपी के इस शहर में भवन के निर्माण को लेकर नए नियम लागू, इस क्षेत्र में नहीं होगा भवनों का निर्माण

यूपी के इस शहर में भवन के निर्माण को लेकर नए नियम लागू, इस क्षेत्र में नहीं होगा भवनों का निर्माण
यूपी के इस शहर में भवन के निर्माण को लेकर नए नियम लागू, इस क्षेत्र में नहीं होगा भवनों का निर्माण

यूपी में नए मास्टर प्लान को मंजूरी मिल गयी है इस मास्टर प्लान में भवन निर्माण को लेकर नए नियम जारी किये गए है अब नए मानक के हिसाब से ही लोगो को अपने भवनों का निर्माण कराना होगा 5 साल की तैयारी के बाद यह मास्टर प्लान तैयार किया गया है प्लान 2031 के तहत ताज धरोहर क्षेत्र में तय किया गया है आगरा विकास प्राधिकरण के भोगौलिक सूचना प्रणाली के तहत इस मास्टर प्लान को मंजूरी दी गयी है

यह यमुना नदी के दोनों छोर पर तय किया गया है जो की रामबाग से ताज महल तक मान्य होगा इस क्षेत्र में नए भवनों के निर्माण कराने वाले लोगो को नए नियम का ध्यान देना होगा अन्यथा विकास प्राधिकरण उन भवनों के खिलाफ एक्शन लेगी जो नए मानकों को मानेंगे नहीं।

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नए मानक के हिसाब से रामबाग से ताज महल के बीच 500 मीटर में कोई भी नए निर्माण की अनुमति नहीं होगी पहले से बने भवनों के पुनर्निर्माण भी नहीं हो सकेंगे  500 से 750 मीटर के बीच आप एक मंजिला घर बनवा सकते है. जिसकी ऊंचाई सिर्फ 3.75 मीटर होनी चाहिए।  वही 750 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच दो मंजिला घर की अनुमति दी जाएगी भवन की ऊंचाई सिर्फ 7.50 मीटर ही हो सकती है ताज महल के पीछे 500 मीटर तक किसी प्रकार की कोई भी भवन और टावर का निर्माण नहीं होगा.

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ताज धरोहर क्षेत्र में होगा यह काम 

ताज नेचर वॉक और नदी के दूसरे तरफ प्रस्तावित नेशनल पार्क प्रस्तावित है. 500 मीटर क्षेत्र में पड़ने वाले में चीनी का रोजा, काला गुंबद, रामबाग, जोहरा बाग, ताजमहल परिसर, किला परिसर, मेहताब बाग/चारबाग, हुमायूं की मस्जिद, एत्माद्दौला और भी स्मारक है. 

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