यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम, जानें- क्या बदला?
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UP Bijli News: उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. अब जानकारी है कि दिन और रात का अलग-अलग टैरिफ नहीं होगा. इसके संदर्भ में नियामक आयोग ने सरकार को अधिसूचना जारी करने के लिए विनियमन भेज दिया है. जानकारी के अनुसार निजीकरण का प्रस्ताव भी हटा दिया गया है. हालांकि नए प्रावधान में कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जिससे कि भविष्य में बिजली की दरें बढ़ाई जा सकती हैं.
बता दें 1 अप्रैल से से राज्य में टैरिफ वितरण विनिमयन 2025 लागू हो जाएगा. इसमें दिन और रात के अलग-अलग टैरिफ और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 का इस्तेमाल कर निजीकरण के बारे में सरकार के आदेश संबंधी प्रस्ताव को भी हटा दिया है.
सरकारी जारी करेगी अधिसूचना
विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में साल 2025 से साल 2029 हेतु नया विनियमन सरकार को भेज दिया है. अब राज्य सरकार इसकी अधिसूचना जारी करेगी. यह अधिसूचना साल 2029 तक लागू रहेगा. इसी के आधार पर अगले पांच वर्षों में बिजली के रेट्स तय होंगे.
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दिन और रात के अलग-अलग टैरिफ्स को लेकर कहा गया है कि जब इस संदर्भ में पावर कॉर्पोरेशन प्रस्ताव देगा तब विचार किया जाएगा.
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से यूपी में दिन रात का टैरिफ अलग लगाने के लिए कहा था. हालांकि पावर कॉर्पोरेशन ने इसका विरोध किया था. एक सुनवाई में उनकी ओर से कहा गया था कि यह मुश्किल है.