यूपी में अब इन लोगों की जेब होगी और ढीली, देना पड़ेगा तीन गुणा हाउस टैक्स, चाय दुकान वालों पर ये नियम लागू

यूपी में अब इन लोगों की जेब होगी और ढीली, देना पड़ेगा तीन गुणा हाउस टैक्स, चाय दुकान वालों पर ये नियम लागू
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House Tax In UP: उत्तर प्रदेश सरकार एक फैसले से जल्द ही आपकी जेब और ढीली हो सकती है.  जो नियम अभी तक सिर्फ 17 नगर निगमों में लागू थे वह अब नगर पालिका परिषदों और पंचायतों में भी लागू होंगे. एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े शहरों की तरह ही अब व्यावसायिक उपयोग वाले भवनों पर सरकार दो से तीन गुणा ज्यादा हाउस टैक्स लेगी.

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलन के बाद नई नियमावली जारी कर दी है. इस आधार पर अब नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में वसूली होगी. 

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नियमावली के अनुसार थियेटर केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले, संगीत व नृत्य केंद्र, सरकारी छात्रावास, राजकीय या सहायता प्राप्त संस्थानों, स्वीमिंग पुल, क्रीड़ा केंद्र, जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केंद्र से समान हाउस टैक्स लिया जाएगा. वहीं  दूध, डबलरोटी, अंडे, धोबी, लांड्री, फल, सब्जी, फोटो स्टेट,120 वर्ग फीट या 11.14 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की चाय की दुकान, नाई हेयर ड्रेसर व दर्जी की दुकान, लघु औद्योगिक इकइयां, एकल स्क्रीन सिनेमाघर,  वालों से सामान्य हाउस टैक्स की वसूली की जाएगी.

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इनसे होगी तीन गुणा वसूली?

मेडिकल स्टोर, प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यक कांप्लेक्स, स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें, टेंट हाउस, भवन निर्माण सामग्री की दुकान और निजी कोचिंग संचालकों से दोगुना हाउस टैक्स लिया जाएगा.सामान्य भवन का जितना हाउस टैक्स होता है, इन भवनों से इसका दोगुना हाउस टैक्स लिया जाएगा.

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क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डेंट क्लीनिक, डायग्नोस्टिक केंद्र, पैथालोजी लैब, नर्सिंगहोम, चिकित्सालय और स्वास्थ्य स्वास्थ्य केंद्रों से तीन गुना हाउस टैक्स लिया जाएगा.  फिजियोथिरैपी केंद्र, प्रसूति गृह, प्राविधिक विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रबंध संस्थान, विधि संस्थान व अन्य व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, डिपो और गोदाम आदि, सामुदायिक भवन, कल्याण मंडप, विवाह क्लब, आडीटोरियम, सामुदायिक केंद्र, रेस्टोरेंट, स्टार वाले होटल, होर्डिंग वाले भवन, टेलीविज टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर वाले भवनों से तीन गुना हाउस टैक्स लिया जाएगा.  बैंक, एटीएम, फाइनेंस कंपनी चलाने वाले भवन, निजी क्षेत्र के कार्यालय, मॉल, पब्स, बार आदि से भी तीन गुना हाउस टैक्स लिया जाएगा. 

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