यूपी में ई-रिक्शा समेत इन गाड़ियों के लिए नए नियम जारी

यूपी में ई-रिक्शा समेत इन गाड़ियों के लिए नए नियम जारी
Uttar Pradesh News

प्रदेश में महिला अपराध को रोकने के लिए विभिन्न पहलुओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है जो तकनीकी, प्रशासनिक दृष्टिकोण और कानूनी रूप से प्रभावी है. सरकार का दायित्व महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित और अपराधों को रोकथाम करना पहले प्राथमिकता होगी. 

नए आपराधिक कानून में महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराध को रोकने के लिए अब बड़ा निर्णय ले चुका है. इस दौरान रैपिडो ऑटो, ऑटो, ओला, उबर कैब, ई रिक्शा टैक्सी समेत कई चालकों को अपने वहां का नाम मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का नंबर बोल्ड अक्षरों में लिखवाना अनिवार्य होगा. यूपी में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए राज्य महिला आयोग के नेतृत्व में बबीता सिंह चौहान ने परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह को एक पत्र लिखकर मुख्यालय भेजा है.

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अब इस व्यवस्था को परिवहन विभाग द्वारा शक्ति से लागू कराए जाने का पालन की अपील किया जा रहा है. राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता में बबीता सिंह चौहान ने बताया है कि महिलाओं और बेटियों के साथ देश में हो रहा अपराध विभिन्न घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए यह फैसला लिया है कि दिन प्रतिदिन ऑटो और ई रिक्शा में आवागमन करने पर वाहन चालकों द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़, अभद्रता, खराब व्यवहार ऐसे कई शिकायत प्राप्त हो चुके हैं. आए दिन यह भी देखा जाता है कि कई बार घटना के बाद चालक मुंह छुपा कर भाग लेते हैं. ई रिक्शा और ऑटो पर ढंग से नंबर प्लेट तक भी नहीं लगी होती है इस दौरान चालकों को पकड़ने में पुलिस की कठिनाई और भी बढ़ जाती है.

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उत्तर प्रदेश सरकार का मास्टर प्लान तैयार, होगा अपराध कम

उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महिला और बेटियों के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों को रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है. इस दौरान आप चालक का नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, फोटोकॉपी तथा आधार नंबर लिखने पर वाहन चालक की पहचान बड़ी आसानी से हो सकती है. इस दौरान महिलाओं के साथ और बेटियों के साथ हो रहे अपराध होने पर आरोपित ऑटो और टैक्सी चालकों को आसानी से पकड़ने में और उसे दंड दिए जाने में सहूलियत मिल जाएगी. इस दौरान परिवहन विभाग से अनुरोध किया गया है कि व्यवस्था को कड़ी निगरानी से लागू करवाया जाए.

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इसी बीच जिन ऑटो और ई रिक्शा तथा टेंपो समेत कई चालक से संबंधित यह सूचना ना हो उनका चालान किया जाए और परमिट को रद्द करवा दिया जाए. अब नियम अनुसार परिवहन विभाग जो भी कार्रवाई कर सकेगा उसे सख्ती के साथ करवाया जाएगा. इसी दौरान भारत सरकार ने नए आपराधिक कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को पहले प्राथमिकता देने की बात कह डाली है इन कानून में पीड़ित के पक्ष में मुफ्त कॉपी मिलेगी. इस प्रकार का जांच की सुविधा जल्द से जल्द करवाया जाएगा. इसके साथ-साथ महिलाओं को पुलिस थाने आने-जाने की छूट भी दी जाएगी घर से ही पुलिस सहायता प्राप्त करवाने में मदद मिलेगी अस्पतालों में महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों के पीड़ित को प्राथमिक इलाज की गारंटी योजना के तहत फ्री इलाज करवाया जाएगा.

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