यूपी में शराब पर नया नियम लागू, इन लोगों को नहीं मिलेगी शराब

यूपी में शराब पर नया नियम लागू, इन लोगों को नहीं मिलेगी शराब
Uttar Pradesh News

यूपी में राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब के सेवन को नियंत्रित करने के लिए तथा युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक सख्त कदम उठाया है जिसमें कम से कम वर्ष वाले युवक या किशोर को पब, बार या होटल में शराब नहीं दिया जाएगा.  अब राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना को स्पष्ट किया गया है आईए इस लेख में जानते हैं.

शराब के फैंस हो जाए सतर्क, सरकार का नियम

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में राज्य सरकार का बड़ा ऐलान हुआ है जिसमें अब कम उम्र के युवाओं को शराब नशा परोसने पर अब कड़ी सख्ती से व्यवहार किया जाएगा जिसमें आबकारी विभाग ने साफ दिशा निर्देश दिया है कि 21 साल से कम उम्र के किसी भी युवक और किशोर को होटल, पब, बार में शराब नहीं छूने दिया जाएगा. अब इस नियम को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा अपितु उनके लाइसेंस को भी निरस्त करवा दिया जाएगा.

अब जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने अहम जानकारी दी है कि जिले में फिलहाल 155 स्थाई बार लाइसेंस धारक है. सभी संचालक तथा प्रबंधन को दिशा निर्देश दिया गया है कि वह अपने दुकान पर कम उम्र के लोगों का विशेष ध्यान रखें तथा 21 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति शराब पीता और परोसी जाती है तो संबंधित बार मलिक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई निश्चित तौर से की जाएगी. 

यह भी पढ़ें: यूपी सरकार का बड़ा फैसला: अब सिर्फ 10 हजार में होगा पैतृक संपत्ति का बंटवारा

शराब मालिकों के खिलाफ तक की कार्रवाई

दराअसल हाल के दिनों में जिले में पब तथा बार में देर रात तक कम उम्र के युवाओं को शराब पीने तथा हुड़दंग करने की शिकायत लगातार सामने आ रही है. इस कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए कई मौके पर जन्मदिन पार्टी मैरिज एनिवर्सरी तथा अन्य पारिवारिक आयोजनों में नाबालिक तथा 21 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब को परोसने जाने की घटनाएं कई बार सामने आ चुकी है इससे ना केवल कानूनी उल्लंघन हो रहा है अपितु सार्वजनिक व्यवस्था पर भी भारी असर पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें: यूपी के इन जिलों में सड़कों पर दौड़ेंगी ई-बसें, ग्रीन ट्रांसपोर्ट की ओर कदम

आबकारी विभाग ने बताया है कि यदि ऐसा पाया गया तो किसी भी हालत में तो न केवल आर्थिक दंड लगाया जाएगा अपितु संचालक का लाइसेंस निरस्त कर बार को बंद करने तक की कार्रवाई आवश्यक रूप से की जा सकती है. अब यह कदम जिले में बढ़ते युवाओं को शराब सेवन तथा उसके कारण होने वाली अव्यवस्थाओं को रोकने के उद्देश्य किया जा रहा है पूरे विभाग का मानना है कि शराब की उपलब्धता पर शुरुआती आयु में अंकुश लगाना युवाओं के स्वास्थ्य तथा समाज की सुरक्षा दोनों के लिए अति आवश्यक है.

यह भी पढ़ें: यूपी के इस शहर को तोहफ़, 22 पिलर तैयार, जाम से मिलेगी राहत

On

About The Author

Shambhunath Gupta Picture

शम्भूनाथ गुप्ता पिछले 5 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं। 'मीडिया दस्तक' और 'बस्ती चेतना' जैसे प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ और वीडियो एडिटिंग टीम में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। न्यूज़ प्रोडक्शन और डिजिटल कंटेंट निर्माण में गहरा अनुभव रखते हैं। वर्तमान में वे 'भारतीय बस्ती' की उत्तर प्रदेश टीम में कार्यरत हैं, जहां वे राज्य से जुड़ी खबरों की गंभीर और सटीक कवरेज में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।