यूपी सरकार का बड़ा फैसला: अब सिर्फ 10 हजार में होगा पैतृक संपत्ति का बंटवारा

यूपी सरकार का बड़ा फैसला: अब सिर्फ 10 हजार में होगा पैतृक संपत्ति का बंटवारा
Uttar Pradesh News

यूपी में राज्य सरकार ने पैतृक संपत्ति के विभाजन पर अब केवल और केवल₹10000 का खर्च तय किया गया है जिसमें राज्य सरकार ने स्टांप ड्यूटी तथा निबंधन शुल्क में भी छूट दे दी है अब ₹5000 स्टैंप ड्यूटी तथा ₹5000 निबंधन शुल्क लिया जाएगा इस निर्णय से संपत्ति विवाद कम होने की उम्मीद की जा रही है तथा लोगों को अब राहत मिलेगी. 

पैतृक संपत्ति में हिस्सा लगाना अब आसान

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के विभाजन पर अब अधिकतम₹10000 का शुल्क निर्धारित किया जा चुका है जिसमें विभाजन की पक्की लिखा पड़ी के लिए ₹5000 बतौर स्टांप पर ड्यूटी तथा ₹5000 निबंधन शुल्क देना तय किया गया है अब योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में दिन मंगलवार को की गई एक महत्वपूर्ण बैठक में स्टांप और निबंधन विभाग के स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क ने छूट देने संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है जल्द से जल्द ही शासन आदेश जारी करते हुए सुविधा का लाभ आसानी से उठाया जा पाएगा.

पारिवारिक संबंधियों के बीच होने वाले बंटवारे विभाजन विलेख पर अभी स्टैंप ड्यूटी संपत्ति के मूल्य पर बांड विलेख की तरह चार प्रतिशत लगती है इसके साथ-साथ निबंधन शुल्क भी एक प्रतिशत देना ही पड़ेगा. सरकार का कहना है कि इस तरह से भारी भरकम खर्च को देखते हुए ज्यादातर मामले में विभाजन डिड ना कराए जाने पर संपत्ति को लेकर न्यायालय में विवाद बढ़ते ही जा रहा है अब इसको लेकर योग कैबिनेट ने चार पीढ़ियां तक की किसी भी मूल्य की संपत्ति के बंटवारे के लिए एक समान ₹5000 स्टांप पर ड्यूटी तथा ₹5000 ही निबंधन शुल्क तय किया जा चुका है.

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जानिए कैबिनेट की बैठक में खास बातचीत

इस कैबिनेट की बैठक के बाद स्टांप और पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने कहा है कि जल्द से जल्द ही संबंधित शासन आदेश जारी करवा दिया जाएगा अब शासन आदेश होते ही₹10000 के खर्चे पर संपत्ति के बंटवारे की लिखा पढ़ी करवाने में आसानी पड़ेगी आगे जायसवाल ने बताया है कि स्टांप और निबंधन शुल्क में भारी भरकम छूट देने से विभाजन विलेख के पंजीकरण बढ़ेंगे ऐसे में पारिवारिक विवाद घटेंगे जिससे दीवानी और राजस्व न्यायालय में मुकदमे घटेंगे उल्लेखनीय है कि विभाजन विलेख में सभी पक्षकार विभाजित संपत्ति से संयुक्त हिस्सेदारी होते हैं संपत्ति का विभाजन उनके बीच भी होता है.

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विभाजन विलेख में स्टांप पर निबंध शुल्क की छूट एक ही मृतक व्यक्ति की संपत्ति का उसके सभी वंशजों सह स्वामी के बीच बंटवारे पर मिलेगी. इसी बीच राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटक आदि राज्यों की तरह प्रदेश वासियों को पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क में छूट देने से सरकार को करीब करीब 6.39 करोड रूपए राजसव का नुकसान होने की संभावना जताई गई है. जिसमें 5.69 करोड रुपए स्टांप ड्यूटी और 80.68 लख रुपए निबंधन शुल्क से घटना का अनुमान किया गया है विभागीय मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया है कि छूट देने से विभाजन के रजिस्ट्रीकरण को जबरदस्त प्रोत्साहन मिलेगा.

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शम्भूनाथ गुप्ता पिछले 5 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं। 'मीडिया दस्तक' और 'बस्ती चेतना' जैसे प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ और वीडियो एडिटिंग टीम में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। न्यूज़ प्रोडक्शन और डिजिटल कंटेंट निर्माण में गहरा अनुभव रखते हैं। वर्तमान में वे 'भारतीय बस्ती' की उत्तर प्रदेश टीम में कार्यरत हैं, जहां वे राज्य से जुड़ी खबरों की गंभीर और सटीक कवरेज में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।