यूपी में इन जगहों पर बंद होगी शराब की दुकानें, मुख्यमंत्री योगी ने दिये यह निर्देश
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होली के बाद जिले की बीयर और शराब की दुकानों पर ताला लटक जाएगा। नई शराब नीति के तहत अब बीयर और विदेशी शराब की एक ही दुकान में बिक्री होगी। यानी दोनों को समायोजित कर दिया गया है, जिसका एक ही व्यक्ति के पास लाइसेंस होगा। नई नीति के तहत एक व्यक्ति प्रदेश भर में सिर्फ दो दुकानों के लाइसेंस ही ले सकेगा।
शराब प्रेमियों के लिए बुरी खबर
यूपी में शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर
बैठक में उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर सामूहिक प्रयासों से सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करें. प्रदेश के सभी मार्गों पर ब्लैक स्पॉट को चिह्नित कर आवश्यक कदम उठाए जाएं. सभी एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह अस्पताल की व्यवस्था करें। साथ ही, सभी मंडल मुख्यालयों के अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर, एम्बुलेंस एवं ट्रेंड स्टाफ की तैनाती भी सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी ने कहा कि बिना परमिट की बसें सड़कों पर न चलने पाएं. डग्गामार वाहनों एवं ओवरलोडेड ट्रकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें. दूसरे प्रदेश से आने वाले बिना परमिट के वाहनों को बॉर्डर पर रोकें. ट्रासंपोर्ट एसोसिएशन एवं व्हीकल एसोसिएशन से संवाद स्थापित कर यह सुनिश्चित कराएं कि लम्बी दूरी के वाहनों पर दो ड्राइवर हों। उन्होंने कहा कि ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, गलत साइड पर गाड़ी चलाना, जम्पिंग रेड लाइट एवं मोबाइल फोन का उपयोग सड़क दुर्घटना घटित होने के मुख्य कारक हैं. इसके लिए लोगों में जागरूकता सृजित करने की आवश्यकता है. एक्सप्रेस-वे एवं हाइवे के किनारे शराब की दुकानें बिल्कुल न हो. अक्सर यह देखा गया है कि शराब की दुकानों के साइनेज बहुत बड़े होते हैं, इन्हें छोटा किया जाए। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि बिना परमिट की बसें सड़कों पर न चलने पाएं। डग्गामार वाहनों एवं ओवरलोडेड ट्रकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। दूसरे प्रदेश से आने वाले बिना परमिट के वाहनों को बॉर्डर पर रोकें। ट्रासंपोर्ट एसोसिएशन एवं व्हीकल एसोसिएशन से संवाद स्थापित कर यह सुनिश्चित कराएं कि लम्बी दूरी के वाहनों पर दो ड्राइवर हों।