बस्ती में वाहन चालक ने इन नियमों का नहीं किया पालन तो नहीं मिलेगा पेट्रोल
जिलाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण अपील जारी की है, जिसमें उन्होंने सभी नागरिकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है
उत्तर प्रदेश में स्थित बस्ती जिले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें बिना हेलमेट के पेट्रोल देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट आदेश दिया है कि 26 जनवरी से "नो हेल्मेट, नो पेट्रोल" नियम को सख्ती से लागू किया जाए।
इस नियम के अनुसार, यदि कोई भी दोपहिया वाहन चालक हेल्मेट पहने बिना पेट्रोल लेने आता है, तो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।जिलाधिकारी ने कहा कि हेल्मेट पहनना एक अनिवार्य सुरक्षा उपाय है, और इसके बिना पेट्रोल देने से न केवल सुरक्षा मानकों का उल्लंघन होगा, बल्कि यह नागरिकों की जान को भी खतरे में डाल सकता है। सभी पेट्रोल पंप संचालकों से अपेक्षा की गई है कि वे इस नियम का पालन करें और इसके प्रति जागरूकता फैलाएं।
डीएम ने बताया कि केंद्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 129 और उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 201 के तहत बाइक चालकों और सवारियों के लिए हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। यह हेल्मेट भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की तरफ से निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है, तो अधिनियम की धारा-177 के तहत उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने नागरिकों से की अपील
जिलाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण अपील जारी की है, जिसमें उन्होंने सभी नागरिकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने विशेष रूप से बाइक चालकों और उनके सहयात्रियों से आग्रह किया है कि वे हमेशा हेल्मेट पहनें, ताकि अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में एक प्रमुख कारण हेल्मेट का न पहनना है। यह न केवल गंभीर चोटों को रोकने में मदद करता है, बल्कि जान बचाने में भी अहम भूमिका निभाता है। इस अपील के माध्यम से जिलाधिकारी ने जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की है ताकि लोग सड़क सुरक्षा के प्रति अधिक सजग बनें और दुर्घटनाओं को कम करने में सहयोग करें।