यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, एक फरवरी से शुरू होगी सख्ती
Uttar Pradesh
प्रयागराज महाकुंभ में जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले 22 प्रस्तावों को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन स्वीकृति दी गई है, लेकिन उनके बारे में सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है। माना जा रहा है कि पारित प्रस्तावों में से अहम निर्णयों के बारे में महाकुंभ में होने वाली कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी दी जाएगी।
तो भुगतने होंगे ये परिणाम
उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर कई नए मॉड्यूल लागू करने की मंजूरी दी है। यह निर्णय शिक्षक और कर्मचारियों की कार्य प्रणाली को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद ने कहा कि इन मॉड्यूल्स के लागू होने से शिक्षकों और कर्मचारियों को अनावश्यक कागजी कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी और उनकी शिकायतों का समाधान तेज गति से किया जा सकेगा। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को निर्देश दिए गए हैं कि नए मॉड्यूल को लागू करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए। राज्यकर्मियों को अब अवकाश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। यह आवेदन मानव संपदा पोर्टल से होगा। एक फरवरी से यह व्यवस्था कड़ाई से लागू होने जा रही है। शीघ्र ही मुख्य सचिव के स्तर से इसका आदेश जारी होने की उम्मीद है। साथ ही सेवा संबंधी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी करना अनिवार्य होगा। सेवा पुस्तिका भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद कई विभागों के कर्मचारी इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने अवकाश की ऑफलाइन व्यवस्था खत्म करने जा रही है। यानी अब कर्मियों को अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। आदेश न मानने पर दंड की भी व्यवस्था की जाएगी।
क्या होगा यदि कोई सरकारी कर्मचारी नहीं दे अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी
उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी को मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में एक आधिकारिक नोटिस जारी किया गया था। सरकारी कर्मचारी अभी 30 सितंबर 2024 तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी अचल संपत्ति की डिटेल दे सकते हैं, जो कि आखिरी तारीख है। बता दें कि पहले ये तारीख 31 अगस्त 2024 थी जो कि बाद में बढ़ा दी गई। इससे पहले भी सरकार कई बार राज्य कर्मियों को मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही छुट्टी के लिए आवेदन करने के निर्देश दे चुकी है। इसमें बाल्य देखभाल अवकाश भी शामिल है। तबादला होने पर नई जगह पदभार ग्रहण करने व पुरानी जगह से पदभार छोड़ने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन पूरी करने के लिए कहा गया है। अब सवाल है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी दर्ज नहीं करता है, ऐसे में फिर क्या होगा। तो बता दें कि अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिसे आप नीचते बिंदओं के माध्यम से समझ सकते है। प्रधानमंत्री आवास योजना-2 शहरी के तहत बुजुर्गों, विधवाओं व परित्यक्त महिलाओं को राज्य सरकार भी बड़ी राहत देगी। अब मध्य आय वर्ग वालों को भी पात्रता में शामिल करते हुए अनुदान के अलावा बुजुर्गों को 30 हजार रुपये, परित्यक्त और विधवाओं को 20 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। नगर विकास विभाग के संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है।