यूपी में इन लोगों को मिलेगा 30 हजार रुपए !, सरकार का यह है प्रस्ताव

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यूपी में इन लोगों को मिलेगा 30 हजार रुपए !, सरकार का यह है प्रस्ताव
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योगी सरकार उत्तर प्रदेश के बुजुर्गोंए विधवाओं को बड़ी राहत देने जा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना-2 शहरी के तहत बुजुर्गों को 30 हजार रुपये बेसहारा विधवा महिलाओं को 20 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता देने की योजना है। 

CM योगी का तोहफा

बुधवार को महाकुंभ में कैबिनेट बैठक के बाद अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। माना जा रहा है कि अभी तक योगी सरकारी की ओर से इन प्रस्तावों को लेकर कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है। सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना में 1 साल के भीतर घर बनाने वालों को 10 हजार रुपये इनाम के तौर पर अलग से दिया जाएगा। अभी योजना के पात्रों को पक्का घर बनाने के लिए अनुदान के तौर 2.50 लाख रुपये दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना-2 शहरी के तहत बुजुर्गों, विधवाओं व परित्यक्त महिलाओं को राज्य सरकार भी बड़ी राहत देगी। नगर विकास विभाग के संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। योजना में दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर, एससी-एसटी, विधवा, अविवाहित महिलाओं, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता मिलेगी। चार श्रेणियों वाली इस योजना में ब्याज सब्सिडी, लाभार्थी के व्यक्तिगत रूप से आवास निर्माण, भागीदारी में सस्ती दर पर आवास और किफायती किराये की आवास योजना शामिल है। इस योजना के तहत 12 माह के भीतर मकान बनाने वालों को 10 हजार रुपये पुरस्कार के रूप में अलग से दिया जाएगा। चयनित पात्रों को अभी मकान बनाने के लिए अनुदान के रूप में 2.50 लाख रुपये देने की व्यवस्था है। लेकिन उनके बारे में सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है। माना जा रहा है कि पारित प्रस्तावों में से अहम निर्णयों के बारे में महाकुंभ में होने वाली कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी दी जाएगी।

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वहीं होंगे पात्र जिनका कोई मकान नहीं

प्रयागराज महाकुंभ में 22 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले 22 प्रस्तावों को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए स्वीकृत किए गए प्रस्तावों में महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रधानमंत्री आवास योजना-2 शहरी से जुड़ा है। अब प्रदेश सरकार बुजुर्गों, विधवा व परित्यक्त महिलाओं को अतिरिक्त राशि देकर उनकी सहायता करेगी। यह मकान पांच साल तक न तो बेचे जा सकेंगे और न ही दूसरे के नाम पर हस्तांतरित होंगे।  योजना के लिए ऐसे परिवार पात्र होंगे जिनका देश में कहीं अपना कोई मकान नहीं है। एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और पुत्री को माना जाएगा। योजना में विधवा, अविवाहित महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, एससी.एसटी, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना में सफाई कर्मचारी, पीएम स्वनिधि योजना में लाभान्वित स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आने वाले कामगार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक, झुग्गियों व चालों में रहने वाले परिवारों के साथ वरिष्ठ नागरिकों को चिह्नित करने पर खास ध्यान दिया जाना है।

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