Chief Minster Arrest Rule: मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना कितना है आसान? क्या मिली हुई है कोई छूट? यहां- जानें सब
ED Raid के बाद उठ रहे सवाल- क्या गिरफ्तार होंगे CM Arvind Kejriwal?
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CM Arrest Rule In India: भारत के संविधान की यह खूबी है कि इसके कानून की नजर में हर नागरिक सामान्य व्यक्ति है. अगर प्रधान मंत्री के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है क्योंकि ऐसी कार्रवाई को रोकने के लिए कोई नियम नहीं हैं.
संविधान के तहत सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही यह छूट मिली हुई है कि वह अपने पद पर रहते हुए या कार्यकाल पूरा होने तक गिरफ्तारी या किसी विधिक कार्यवाही से सुरक्षित है.
किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के मामले में जांच एजेंसी कुछ नियमों और पहलुओं का पालन करते हुए, आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है. उन्हें केवल तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब यह मानने के पर्याप्त कारण हों कि आरोपी फरार हो जाएगा या सबूत नष्ट करने की कोशिश करेगा, या कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए ऐसा कार्य करेगा.
दरअसल यह चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार शाम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर छापा मारा है. इसके बाद से चर्चा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.
आइए जानते हैं कि पुलिस या कोई जांच एजेंसी किसी राज्य के सीएम को कैसे गिरफ्तार कर सकती है और इसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है?
भारतीय दंड सहिंता के तहत किसी भी आरोपी पर उसका दोष साबित होने पर वह दोषी होता है.
इसके साथ ही उसकी गिरफ्तारी सिविल और क्रिमिनल, दोनों ही मामलों में होती है. हालांकि, CM के मामले में इसे लेकर अलग नियम है. सिविल प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) के तहत मुख्यमंत्री के संबंध में विशेष प्राविधान किए गए हैं, जिसके तहत गिरफ्तारी के नियम हैं.
Code of Civil Procedure 135 के तहत किसी मुख्यमंत्रीको गिरफ्तारी में छूट दी गई है. हालांकि यह छूट केवल सिविल मामलों में ही है.
विधानसभा स्पीकर से मंजूरी जरूरी!
यदि किसी मुख्यमंत्री पर किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला हो जाता है, तो यह छूट नहीं मिलेगी. ऐसे में आपराधिक मामले के तहत मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है.
यदि किसी मुख्यमंत्री पर किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला हो जाता है, तो यह छूट नहीं मिलेगी. ऐसे में आपराधिक मामले के तहत मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है.
यदि मुख्यमंत्री की आपराधिक मामले में गिरफ्तारी होनी है, तो सबसे पहले विधानसभा स्पीकर से मंजूरी लेनी होती है.
धारा 135 के तहत, मुख्यमंत्रीकी गिरफ्तारी के लिए दिनों का भी नियम है.अगर विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, तो इसके 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है.
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