यूपी के बस्ती में निर्धारित हुआ साप्ताहिक बंदी, जिलाधिकारी ने बताया पूरा प्लान
बस्ती जिले में दुकानों की साप्ताहिक बंदी का निर्धारण
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में साप्ताहिक बंदी का जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने खाका तैयार किया है। साप्ताहिक बंदी के लिए दिन निर्धारित किया गया है। किस दिन कौन सी बाजार बंद रहेगी। इसका आदेश जिलाधिकारी ने जारी किया है। साप्ताहिक बंदी का नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। जो नए साल से 2025 को लागू किया गया।
सभी बाजारों में सप्ताह में एक दिन बंदी
तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि कोई प्रतिष्ठान पूरे सप्ताह खुला रहता है। उस दुकानदार को हर्जाना भी भर सकता है। जिले की सभी मशीनरी मर्चेन्ट की दुकानें नवयुग मार्केट के थोक विक्रेता, लोहा व्यापारी, फोटो स्टेट की दुकानें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, किराना मंडी की दुकानें, पालिका बाजार वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का बंद होना नये साल से तय हुआ है। साप्ताहिक बन्दी का आगाज हमेशा किया जाता है। लेकिन अभी तक साप्ताहिक बंदी की तिथि निर्धारित नहीं हो सकी है। स्थानीय व्यापारियों ने बस्ती डीएम से साप्ताहिक बंदी का दिन घोषित किए जाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि साप्ताहिक बंदी निर्धारित होने से उन लोगों को भी सप्ताह में एक दिन आराम मिलने के साथ ही अन्य जरूरी कार्य करने में भी आसानी होती। परिवार को भी एक दिन समय देना आसान होता। परिवार के साथ बाहर टहलना और घूमना हो जाता। इस संबंध में साप्ताहिक बंदी श्रम विभाग निर्धारित करता है। दिन सुनिश्चित होने पर बंदी का पालन सख्ती से कराया जाएगा। श्रम परिवर्तन अधिकारी को इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्यवाई की चेतावनी दी गई है।
किस दिन कहा की दुकानें रहेंगी बंद
कोरोना की रफ्तार कम होते ही पाबंदियां और हट जाएंगी। जिसको लेकर व्यापारी वर्ग खुश है। व्यापारियों की मानें तो न सिर्फ बाजार चढ़ेंगे। बल्कि मंदी के दौर से गुजर रहे व्यापार का पहिया भी दौड़ेगा। वहीं खुले बाजारों में उमड़े खरीदारों ने फिर सड़कें जाम कर दी। महामारी से बचाव के तीन मंत्र दो गज की दूरी मास्क जरूरी और हाथ सेनेटाइज भूलते दिखे। डीएम ने बुधवार को बाजार, क्षेत्र में भ्रमण कर व्यापारियों को साप्ताहिक बंदी का पालन करने हेतु जागरुक किया साथ ही आगाह किया कि साप्ताहिक बंदी का पालन ना करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट रवीश गुप्ता ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अनुसार, जनपद के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में साप्ताहिक बंदी के दिन निर्धारित किए गए हैं।
पुरानी बस्ती (नगरीय क्षेत्र) सोमवार को, गांधी नगर (नगरीय क्षेत्र) बुधवार, गल्ला मंडी गांधी नगर गुरुवार, स्टेशनरी और फोटोस्टेट दुकानें (कचहरी परिसर सहित) रविवार, पेट्रोलियम एवं फर्टिलाइजर डीलर्स (नगरीय क्षेत्र) रविवार, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, ऑटो, ट्रैक्टर, टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर, सेनेटरी, पेंट्स, मार्बल, टाइल्स, और बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें शनिवार, नाई और केश प्रसाधन की दुकानें शनिवार, हर्रैया, बभनान, महराजगंज और मुंडेरवा (नगरीय क्षेत्र) रविवार, कप्तानगंज और रुधौली (नगरीय क्षेत्र) शनिवार सहमति की गई हैं। सभी दुकानदारों और वाणिज्य अधिष्ठानों के मालिकों को निर्धारित साप्ताहिक बंदी का पालन करने का निर्देश दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।