Mohit Yadav केस में पुलिस को मिली इस आरोपी की पुलिस रिमांड, पूछे जा सकते हैं ये सवाल

Mohit Yadav केस में पुलिस को मिली इस आरोपी की पुलिस रिमांड, पूछे जा सकते हैं ये सवाल
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Mohit Yadav Basti News: उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में मोहित यादव अपहरण और हत्या के मामले में बस्ती पुलिस को आरोपियों में से एक इलहान की पुलिस रिमांड मिली है. कोर्ट ने पुलिस को 48 घंटे की रिमांड दी है. इस रिमांड के दौरान पुलिस उससे कई सवाल पूछ सकती है. पुलिस ने आरोपी का रिमांड इसलिए मांगा है ताकि मोहित यादव के शव के बारे में जानकारी मिल सके.

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बस्ती पुलिस का मकसद है कि वह मोहित का शव फेंके जाने की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानकारी ले सके. मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से कई ने अभी तक यह तो कबूल किया कि मोहित यादव को 12 जुलाई को अपहरण वाले दिन ही मौत के घाट के उतार दिया गया, और बाद में प्रिंस, इलिहान ने मिलकर उसका शव कुआनो में फेंका. लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब बाकी है.

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इलिहान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राज्य आपदा मोचन बल यानी SDRF की मदद ली. गिरफ्तारी के बाद उसने कथित तौर पर बताया था कि चंगेरवा से एक किलोमीटर पश्चिम स्थित पुल के ऊपर से शव को फेंका गया था. फिर एसडीआरएफ ने छानबीन की. हालांकि अभी तक शव नहीं मिला. ऐसे में अब पुलिस इलिहान को साथ रखकर शव खोजने में जुटेगी.

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10 अगस्त सुबह तक की पुलिस कस्टडी
इलहान 10 अगस्त की सुबह 10 बजे तक पुलिस के पास कस्टडी में रहेगा. अदालत में पुलिस की ओर से अर्जी दी गई थी कि शव की खोज के लिए वह इलहान की कस्टडी चाहती है वहीं आरोपी के वकील ने कहा कि पुलिस केवल उनके मुवक्किल को परेशान करना चाहती है.

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दोनों पक्षों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट आशीष कुमार राय की कोर्ट ने पुलिस को इलहान की 48 घंटे की कस्टडी पुलिस को दी. कोर्ट ने कहा है कि आरोपी को कस्टडी में लेने के बाद और वापस जेल भेजने से पहले उसका मेडिकल परीक्षण हो और वह रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश हो.

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रिमांड की अवधि 8 अगस्त गुरुवार सुबह 11 से शुरू हो चुकी है जो 10 अगस्त सुबह 11 बजे तक चलेगी.

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