यूपी में शराब, बीयर, देसी के शौकीनों के लिए बड़ी खबर, जेब में नहीं है कैश तब भी छलका सकेंगे जाम, जानें- कैसे?

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यूपी में शराब, बीयर, देसी के शौकीनों के लिए बड़ी खबर, जेब में नहीं है कैश तब भी छलका सकेंगे जाम, जानें- कैसे?
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UP Liquor News: उत्तर प्रदेश में आबाकारी आयुक्त ने शराब की दुकानों में UPI ID/ QR Code से ग्राहकों को भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. निर्धारित से अधिक मूल्य लेने पर विक्रेता के खिलाफ शिकायत करने के लिए टोलफ्री नम्बर एवं व्हाट्सअप की सुविधा की भी घोषणा की गई है.

आबकारी आयुक्त डॉ. आर्दश सिंह ने बताया कि प्रदेश में शराब के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण शराब उचित एवं निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से सभी प्रकार की शराब जैसे देशी शराब, विदेशी शराब एवं बीयर की बिक्री अनिर्वाय रूप से POS मशीन से स्कैन कर किए जाने के सख्त निर्देश सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को दिए गए हैं. प्रदेश में स्थित शराब की सभी आपूर्तक इकाईयों, थोक अनुज्ञापनों व शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों पर POS मशीन उपलब्धज करा दी गई है.
 
जारी की गई ये एडवाइजरी
आयुक्त के मुताबिक उपभोक्ता बीयर खरीदते समय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विक्रेता द्वारा बीयर की बोतल/कैन को स्कैन करने के पश्चात् ही बिक्री जा रही है. यदि बोतल/कैन पर मुद्रित निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बीयर की बिक्री की जा रही है, तो तत्काल इसकी सूचना टोल फ्री नम्बर 14405 पर की जा सकती है. साथ ही व्हाोट्सएप नंबर 9454466004 पर मैसेज भेजकर सूचित किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि बीयर के अतिरिक्त अन्य शराब का विक्रय भी POS मशीनों के माध्यम से अनिवार्य किया गया है. 

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आयुक्त के अनुसार कि इसके अतिरिक्त ग्राहकों के लिए विशेषकर बीयर की दुकानों पर बीयर की कैन/बोतल को अनिवार्य रूप से स्कैन कर प्राप्त करने की एडवाइजरी चस्पा करने के निर्देश जारी किए गए है. साथ-साथ डिजिटल पेमेन्ट की सुविधा को बढ़ावा देने एवं ओवर रेटिंग की सम्भावना को रोकने के उद्देश्ए से शराब के प्रत्एक फुटकर अनुज्ञापन पर UPI ID/ QR Code से भुगतान की सुविधा उपलब्धु कराने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि यदि शराब की किसी फुटकर दुकान पर डिजिटल पेमेन्ट की व्यवस्था न हो तो तत्का्ल स्थानीय अधिकारियों को सूचित करने के अतिरिक्त उपरोक्त नम्बरों पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

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