यूपी में 200 दुकानदारों को नोटिस, 10 का कर लिया समान जब्त

अवैध अतिक्रमण, तोड़फोड़ और मुआवजा

यूपी में 200 दुकानदारों को नोटिस, 10 का कर लिया समान जब्त
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शहर में चौड़ी सड़को के साथ पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ भी जरूरी होता है। शहर की ज्यादातर सड़कों के किनारे से या तो फुटपाथ अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके हैं या देखरेख के अभाव के चलते गायब हो गए हैं। जिससे पैदल चलने वालों के मन में हमेशा डर का माहौल बना रहता है। फुटपाथ नहीं होने के कारण पैदल चल रहे लोगो को चार पहिया वाहन चालकों ने बहुत बार ठोकरे मार कर घायल भी कर देते है। जबकि बाइक व पैदल चल रहे लोगो के बीच तो पूरे दिन कई बार तू तू मैं मैं भी होती रहती है।

अवैध अतिक्रमण, तोड़फोड़ और मुआवजा

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मार्केट के साथ शहर की अन्य प्रमुख सड़कों के फुटपाथों पर भी दुकानों का सामान फैला पड़ा रहता है। जिसके चलते सड़को पर चलने के लिए कभी कभी तो गाड़ी चालक व पैदल चल रहे लोगो के बीच वाद विवाद भी हो जाता है। तंग स्थानों पर बने फुटपाथों पर पहले ही दुकानों का सामान डिस्प्ले के तौर पर रखा रहता है जिसके चलते पैदल चलने वाले यात्रियों को अपनी जान हथेली पर लेकर सड़कों पर चलना पड़ता है। यूपी के बाराबंकी शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत बृहस्पतिवार से लिखित कार्रवाई के साथ सामान का जब्तीकरण भी शुरू हो गया। सीओ यातायात सुमित त्रिपाठी की अगुवाई में पुलिस की टीम ने शहर कोतवाली से मुख्य बाजार तक अभियान चलाया। 10 दुकानों का सामान नगर पालिका का दस्ता उठा ले गया। वहीं, पूर्व में हुए सर्वे को लेकर 200 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया। चलने वाले इस अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है, विभिन्न जिलों में खुद पूरी टीम के साथ जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अधिकारियो की ओर से चस्पा की गई नोटिस को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि नोटिस निरस्त किया जाये। बृहस्पतिवार को दोपहर बाद पुलिस बल नगर पालिका के दस्ते के साथ कोतवाली रोड पर पहुंचा। वहां से निरीक्षण शुरू हुआ तो सड़क किनारे दुकान लगाए व सामान फैलाए बैठे लोगों में हड़कंप मच गया। बेगमगंज से धनोखर चौराहा व फिर घंटाघर तक दोनों किनारों पर 20 दुकानों का कब्जा मिला। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए कमर कस लिये है, अतिक्रमण हटाने को कहा गया हैण्दूसरा नोटिस आने से अतिक्रमणकारियों के बीच खलबली मच गयी। कहना है कि यदि निर्धारित समय के भीतर अतिक्रमण खाली नहीं होता है तो उसके बाद कभी भी भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण मुक्त कराया जायेगा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कर करवा दें। इससे जाम की समस्या से निजात मिल सके। जाम की समस्या से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जाम में फंसने से यात्री दो से तीन घंटे जाम की समस्या से जूझते रहते हैं, वहीं जाम की समस्या से कई लोग दुर्घटना का भी शिकार हो गये हैं।

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सार्वजनिक संपत्ति और पर्सनल मकान का अंतर

इसी बीच देश में बुलडोजर एक्शन चर्चा में है, सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई हो चुकी है, अब फैसला आने की बारी है, इन सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने काफी कुछ साफ कर दिया है और बुलडोजर एक्शन को लेकर टिप्पणियों के जरिए लकीर खींच दी है, कोर्ट ने अवैध अतिक्रमण का परिभाषा बता दी है, तोड़फोड़ की कार्रवाई कब की जा सकती है, मुआवजा किसे देना होगा, और सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति में अंतर क्या है, यह सब कुछ जाहिर कर दिया है, हालांकि, बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन बनाई जाएगी, उसके बाद ही यह साफ होगा कि अगर बुलडोजर चलेगा तो उसका आधार क्या होगा। इनमें से 10 दुकानों की चाय केतली, फर्नीचर व शेड आदि नगर पालिका की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। सीओ सुमित त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व में शहर के लखनऊ-अयोध्या मार्ग पर हुए सर्वे के बाद करीब 200 दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इनके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया तो केस दर्ज कराया जाएगा। फैसला आने तक किसी दोषी या आरोपी की संपत्तियां गिराने पर रोक जारी रहेगी। यह आदेश उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए ऐसी ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जरूरत है। यानी सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जे मामलों में बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा, इस तरह की कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक हटाने से इनकार कर दिया है, कोर्ट ने दो टूक कहा है कि बुलडोजर एक्शन पर स्टे जारी रहेगा और फैसला सुरक्षित रख लिया जल्द ही इस बारे में गाइडलाइंस जारी होगी। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि आरोपी हो या दोषी तोड़फोड़ नहीं की जा सकती है

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