यूपी में मकान को किराये पर देकर करते है कमाई? , वित मंत्री ने दिया यह बड़ा फैसला

यूपी में मकान को किराये पर देकर करते है कमाई? , वित मंत्री ने दिया यह बड़ा फैसला
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प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि यह बजट न केवल देश की वर्तमान जरूरतों का समाधान करता हैए बल्कि भविष्य की तैयारी में भी मदद करता है। उन्होंने कहा कि सभी आय वर्गों के लिए कर में कटौती की गई हैए जिससे मध्यम वर्ग और नई नौकरी पाने वालों को बहुत लाभ होगा।

मकान मालिकों को बजट में मिला बंपर तोहफा

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा बजट में उद्यमियों एमएसएमई और छोटे व्यवसायों को मजबूत करने और नई नौकरियां पैदा करने के लिए विनिर्माण पर 360 डिग्री यानि संपूर्ण ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी, चमड़ा, फुटवियर और खिलौना उद्योग जैसे क्षेत्रों को राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के तहत विशेष समर्थन मिला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लक्ष्य स्पष्ट है कि भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में अपनी चमक बिखेरें। इसी दौरान अपने मकान को किराया पर देने वाले मकान मालिकों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने किराये पर दी गई संपत्ति से अर्जित आय पर टैक्स कटौती की सीमा को मौजूदा 2.4 लाख रुपये वार्षिक से बढ़ाकर छह लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए किराये पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की वार्षिक सीमा बढ़ाने की घोषणा की। आयकर अधिनियम की धारा 194-आई के मुताबिक, किराये के तौर पर निवासी को कोई भी राशि देते समय लागू दरों पर आयकर उस वक्त काटना चाहिए, जब किराये की आय एक वित्त वर्ष में 2.4 लाख रुपये से अधिक हो। हालांकि, बजट 2025-26 में किराये के रूप में आय की इस कर कटौती सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह प्रावधान व्यक्तिगत करदाता या अविभाजित हिंदू परिवार से इतर ही लागू होगा।

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टैक्सपेयर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में टैक्सपेयर्स को कई मामलों में बड़ी राहत दी है, साथ ही मकान मालिकों को भी सरकार ने बंपर तौहफा दिया है, सरकार ने घोषणा की है कि किराए से आने वाली इनकम पर टीडीएस छूट की सीमा को 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये तक कर दी गई है, इससे छोटे टैक्सपेयर्स को बड़ा फायदा मिलेगा होगा और साथ ही अनुपालन की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी वहीं अब दो घरों में भी टैक्स छूट की शर्तों पर ढील होगी। डेलॉयट इंडिया में साझेदार आरती रावते ने इस प्रावधान पर कहा, ष्इसका मतलब होगा कि अगर जमीन या मशीनरी आदि को कुछ महीनों के लिए किराये पर लिया जाता है और किराया 50,000 रुपये से अधिक है, तो फिर टीडीएस कटौती जरूरी होगी।ष् इस बारे में क्रेडाई-एमसीएचआई के अध्यक्ष डॉमनिक रोमेल ने कहा कि किराये पर वार्षिक टीडीएस सीमा को छह लाख रुपये किए जाने से छोटे करदाताओं और मकान मालिकों को काफी फायदा होगा और अनुपालन बोझ भी कम होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा- मैं कटौती की दरों और सीमाओं को घटाकर टीडीएस को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव करती हूं। इसके साथ बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए कर कटौती की सीमा राशि भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किराये पर टीडीएस के लिए 2.40 लाख रुपये की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये किया जा रहा है। इससे टीडीएस के लिए उत्तरदायी लेनदेन की संख्या कम हो जाएगी, जिससे छोटे भुगतान लेने वाले करदाताओं को लाभ होगा।

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