मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मिली मंजूरी के बाद यूपी के इन 16 लाख लोगों की बल्ले-बल्ले, शासनादेश जारी
UP Dipawali Bonus
उत्तर प्रदेश में 16 लाख कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद सरकार ने कर्मचारियों को बोनस तोहफे का शासनादेश जारी कर दिया है. अब सहायता प्राप्त शिक्षक संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायत कर्मचारी, राजकीय विभागों के कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगियों और यूपी के राज्य कर्मचारी को 30 दिन का बोनस मिलेगा. इसका फायदा लगभग यूपी के करीब 16 लाख कर्मचारियों को मिलेगा. 30 दिन की परिलब्धियां के बराबर तदर्थ बोनस देने का निर्देश जारी किया गया है.
भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या (2) पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 द्वारा वर्ष 2023-2024 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं। 3. उपर्युक्त क्रम संख्या (1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर, 2023 के क्रम में राज्यपाल इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित अधिष्ठान के ऐसे कर्मचारियों जिनके द्वारा धारित पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (रू0 47600- 151100) (अपुनरीक्षित वेतनमानों में ग्रेड वेतन रू0 4800/-) तक है, बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:--
(1) तदर्थ बोनस पुनरीक्षित वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (रू0 47600-151100)
तक के पद (अपुनरीक्षित वेतनमानों में ग्रेड वेतन रू0 4800/-) पर कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को अनुमन्य किया जाय भले ही उन्हें इससे उच्च वेतन मैट्रिक्स लेवल वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो।
(2) तदर्थ बोनस के भुगतान की गणना के लिये मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा रू0 7000/- होगी। तदर्थ बोनस के लिए एक माह में औसत दिनों की संख्या-30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2024 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ आगणित की जायेगी।
(3) दिनांक दिनां 31 मार्च, 2024 को वास्तविक औसत परिलब्धियों रू0 7000/- से ज्यादा होने की स्थिति में रू0 7000/- की परिकल्पित परिलब्धि मान कर दिनांक 31 मार्च, 2024 को 30 दिन की परिलब्धियों (रू0 7000X30/30.4-6907.89) अर्थात 6908/- तदर्थ बोनस के रूप में अनुमन्य
होगी।
(4) उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2024 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।