यूपी के इस ज़िले में ट्रैफिक नियम में बदलाव

यूपी के इस ज़िले में ट्रैफिक नियम में बदलाव
Traffic Rules

ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। शहर के सोनौली हाईवे पर महुआतर तक नो इंट्री की सीमा बढ़ाई जा रही है। अब सोमवार रात से बरगदवां के बजाय सभी भारी वाहन महुआतर में रोके जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य शहर के भीड़.भाड़ वाले इलाकों में जाम की स्थिति को कम करना है।

ट्रैफिक नियमों में बदलाव

हाल ही में एक जांच अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने 1044 वाहनों का चालान किया और 44000 रुपये का जुर्माना वसूला। पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े आठ वाहनों को भी यार्ड में भेज दिया। साथ ही चौराहों और तिराहों पर ठेले लगाने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी और अतिक्रमण हटवा दिया। शहर में जाम से राहत दिलाने के लिए गोरखपुर सोनौली हाईवे पर महुआतर तक नो इंट्री का दायरा बढ़ाया जाएगा। नो पार्किंग में खड़े आठ वाहनों को पुलिस ने यार्ड में पहुंचा दिया। 61 चार पहिया और 133 बाइक का पुलिस ने चालान किया। चौराहों और तिराहों पर ठेला लगाकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चेतावनी देते हुए पुलिस ने हटवा दिया। इसके अलावा गोरखपुर में सोनौली हाईवे पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों की नो इंट्री का समय तय है। अब सोमवार से यह व्यवस्था बदलते हुए महुआतर तक भारी वाहनों को रोका जाएगा, ताकि बरगदवां में होने वाली जाम की समस्या से राहत मिल सके। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए बाइक चालक के साथ पीछे बैठे व्यक्ति का हेलमेट पहनना अनिवार्य है। सोमवार से यातायात पुलिस शहर में अभियान चलाकर इसकी जांच करेगी। बाइक सवार पिलियन राइडर (बाइक पर पीछे बैठने वाली सवारी) के हेलमेट नहीं पहनने पर चालान काटकर जुर्माना वसूल करेगी। पुलिस की ओर से लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। विभिन्न चौराहों पर लगे आइटीएमएस (इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट) के माध्यम से जानकारी दी जा रही है।

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पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता

पुलिस का कहना है कि अगर बाइक पर पीछे बैठा सवारी हेलमेट नहीं पहनेगा, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस ने इस नियम को सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और बाइक सवारों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया है। एसपी यातायात संजय कुमार ने बताया कि इस नियम के तहत हेलमेट न पहनने पर चालान काटकर जुर्माना वसूला जाएगा। 10 मार्च से बाइक पर पीछे बैठी सवारी के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यातायात पुलिस आइटीएमएस के माध्यम से लोगों को इसकी जानकारी दे रही है। एसपी यातायात संजय कुमार ने बताया कि पीछे बैठे व्यक्ति के हेलमेट नहीं पहनने पर कार्रवाई की जाएगी। शहर में सुबह छह बजे से लेकर रात 11 बजे तक रोक रहती है। इस दौरान सोनौली हाईवे पर बरगदवां में भारी वाहनों को रोका जाता है। इससे बरगदवां में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सोमवार से भारी वाहनों को बरगदवां से आगे महेसरा पुल के समीप महुआतर में ही रोक दिया जाएगा। नो इंट्री खुलने पर ही उनको शहर में प्रवेश मिल सकेगा।  यातायात पुलिस ने इस नियम को लागू करने के लिए अभियान की शुरुआत कर दी है और इसके बारे में जानकारी शहरभर में आइटीएमएस ;इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से दी जा रही है। जिले के पंपों पर नो हेलमेट नो फ्यूल योजना शुरू हो जाएगी। बिना हेलमेट लगाए पहुंचे बाइक सवारों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। यदि कोई पेट्रोल के लिए जबरदस्ती करेगा या पंपकर्मियों से उलझेगा तो उसकी बाइक का चालान किया जाएगा।

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