Unlock Basti: बस्ती में कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन रहेंगी बंद- डीएम ने जारी किया आदेश

Lockdown In Basti: कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन खोलने की अनुमति

Unlock Basti: बस्ती में कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन रहेंगी बंद- डीएम ने जारी किया आदेश
Dm Basti Saumya Agrawal

बस्ती. कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट सौम्या अग्रवाल ने 1 जून 2021 से प्रातः 7.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक दुकान, बाजार, सुपर मार्केट, कोविड कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन खोलने की अनुमति प्रदान किया है तथा शनिवार एंव रविवार को साप्ताहिक बन्दी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा. उन्होंने कहा कि दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ के साथ ही खरीददार भी मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एंव सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.

उन्होंने कहा कि स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शॉपिंग माल पूर्णतः बन्द रहेंगे. माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानो, कोचिंग संस्थानो में आनलाईन पढाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप रहेंगी. बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा के शिक्षको एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य हेतु विद्यालय आने-जाने तथा कार्यालय तद्नुसार खोलने की अनुमति रहेंगी.  उन्होंने कहा कि शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में अधिकतम 25 लोगों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए अनुमति होंगी. दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी.

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उन्होंने कहा कि कोरोना कार्य से संबंधित फ्रंट लाइन वर्कर सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेंगी. शेष सरकारी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ रोस्टर के अनुसार कार्मिको की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाय तथा प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाय. निजी कम्पनियों के कार्यालय भी कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुलेंगे तथा वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को लागू करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे. साथ ही प्रत्येक निजी कम्पनियों में भी कोविड हेल्पडेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाय.

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उन्होंने कहा कि औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे, इन संस्थानों में कार्यरत कार्मिको को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र पर आने-जाने की छूट रहेंगीं. उन्होंने निर्देश दिया कि समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों, औद्योगिक ईकाइयों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एंव मण्डी स्थल आदि में अनिवार्य रूप से कोविड हेल्पडेस्क स्थापित किया जाय, जिसमें थर्मल स्कैनिंग हेतु इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पल्स आक्सीमीटर एंव सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था करायी जाय तथा प्रत्येक कोविड हेल्पडेस्क पर एक रजिस्टर रखा जाय, जिसमें नाम, आईडी कार्ड व मो0 नं0 दर्ज कर संदिग्ध व लक्षणयुक्त व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति न देकर इसकी सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रतिदिन पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध करायी जाय, जिससे ऐसे व्यक्तियों की स्क्रीनिग एव टेस्टिंग तत्काल करायी जा सके.

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उन्होंने कहा कि बैंको, बीका कम्पनियो, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनियों की शाखाए/कार्यालय कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुले एवं क्रियाशील रहेंगे. उन्होंने कहा कि सब्जी मण्डिया पूर्व की भांति खुली रहेंगी परन्तु घनी आबादी में अवस्थित सब्जी मण्डियों को खुले स्थानों पर संचालित किया जाय तथा प्रत्येक सब्जी मण्डी स्थल में कोविड हेल्पडेस्क की भी स्थापना किया जाय. अण्डे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का प्रयोग करते हुए बन्द स्थान अथवा ढककर बिक्रय की अनुमति होगी तथा खुले में कोई बिक्रय नही किया जायेंगा. उन्होंने कहा कि रेस्टोरेन्ट से केवल होम डिलेवरी की अनुमति रहेंगी. इसके अतिरिक्त हावे के किनारे ढाबे तथा ठेले, खोमचे वालो को दो गज की दूरी व मास्क की अनिवार्यता के साथ खोलने की अनुमति रहेंगी.

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उन्होंने कहा कि जनपद के समस्त गेहूं क्रय केन्द्र एवं राशन की दुकाने, कृषि कार्य से संबंधित खाद, बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयत्रों की दुकाने खुली रहेंगी. उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट कम्पनियों, लाजिस्टिक कम्पनियों के कार्यालय तथा वेयरहाउस को खोलने की अनुमति होगी. उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार आटो रिक्शा चालक के साथ अधिकतम  2 व्यक्तियों, ई-रिक्शा चालक सहित 3 व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल 04 व्यक्तियों की बैठने की अनुमति होगी.

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उन्होंने कहा कि उक्त निर्देशो का उल्लघंन किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध भा0द0स0 188 एवं आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेंगी. उन्होंने बताया कि कोरोना कर्फ्यू अवधि में पाये जाने वाले शिकायतों को एकीकृत कोविड कमाण्ड एवं कंट्रोल सेण्टर विकास भवन में नामित प्रभारी अधिकारी मो0नं0-9453004117, 9454457350, 7983339568 तथा 8005086255 पर दर्ज कराया जा सकता है.

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