UP सरकार का बड़ा फैसला: फैमिली प्रॉपर्टी रजिस्ट्री अब सिर्फ 5 हजार में, जानें नया नियम
UP में फैमिली प्रॉपर्टी रजिस्ट्री अब सिर्फ 5 हजार में!
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उत्तर प्रदेश सरकार ने अब परिवार की प्रॉपर्टी को लेकर एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने फैमिली प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर लगने वाली फीस में बदलाव किया है। सरकार के इस नए फैसले की चारों ओर चर्चा हो रही है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पहले पारिवारिक संपत्ति को लेकर कई बार विवाद हो चुके हैं। अब इस बदलाव से एक तरफ परिवारों में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े कम होंगे और दूसरी तरफ रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी ज्यादा साफ और आसान हो जाएगी।
रजिस्ट्री पर अब होगा कम खर्च
उत्तर प्रदेश में हर साल लाखों प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। अक्सर देखा गया है कि परिवारों में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े हो जाते हैं। कई बार जब मामला सुलझ भी जाता है, तो रजिस्ट्री के ज्यादा खर्च की वजह से काम अधूरा रह जाता है।
सरकार ने इन झगड़ों को खत्म करने के लिए एक आसान तरीका निकाला है। अब अगर कोई फैमिली प्रॉपर्टी अपने नाम कराना चाहता है, तो उसे सिर्फ 5 हजार रुपये स्टांप ड्यूटी देनी होगी। पहले यह सुविधा सिर्फ खून के रिश्तेदारों को ही मिलती थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है।
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पहले लगता था ज्यादा पैसा
अब तक नियम के मुताबिक अगर किसी की 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी होती थी, तो उसकी रजिस्ट्री कराने में करीब 7 लाख रुपये स्टांप फीस लगती थी। लेकिन अब अगर फैमिली प्रॉपर्टी है और सभी हिस्सेदार तहसीलदार के सामने सहमति दे देते हैं, तो केवल 5 हजार रुपये में ही रजिस्ट्री हो जाएगी। इससे लोगों का खर्च कम होगा और विवाद भी टलेंगे।
यूपी सरकार ने यह फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया है। बैठक के बाद प्रदेश के वित्त मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी। इस मीटिंग में कई और जरूरी फैसले भी लिए गए, लेकिन फैमिली प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में छूट वाला फैसला सबसे बड़ा माना जा रहा है।