बस्ती में डीएम का आदेश: 4 तारीख को इतने समय तक बंद रहेंगी यह दुकानें
होली के दिन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का फैसला
जारी आदेश के अनुसार समस्त थोक अनुज्ञापन जैसे सीएल-2, एफएल-2/2बी तथा सभी फुटकर अनुज्ञापन—देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप और एफएल-6/एफएल-7 (रेस्टोरेंट बार) के साथ-साथ ताड़ी की दुकानें भी सुबह 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक पूरी तरह बंद रहेंगी. इस दौरान किसी भी प्रकार की बिक्री या वितरण की अनुमति नहीं होगी.
प्रशासन का कहना है कि होली के मौके पर अक्सर भीड़भाड़ और उत्साह के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. ऐसे में कानून-व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है. अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए.
यदि किसी दुकान पर आदेश का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित लाइसेंसधारी के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं तथा प्रशासन का सहयोग करें.
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विकास कुमार पिछले 20 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इनकी मजबूत पकड़ है, विधानसभा, प्रशासन और स्थानीय निकायों की गतिविधियों पर ये वर्षों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। विकास कुमार लंबे समय से भारतीय बस्ती से जुड़े हुए हैं और अपनी जमीनी समझ व राजनीतिक विश्लेषण के लिए पहचाने जाते हैं। राज्य की राजनीति पर उनकी गहरी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार की पहचान देती है