UP: किसानों को लूट रहे थे खाद व्यापारी, प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई
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जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूबेदार यादव ने बताया कि उर्वरक वितरण में कृषकों से प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जनपद के एक उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित किया गया है, जबकि दूसरे दुकानदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर रिसिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जिला कृषि अधिकारी ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार कार्ड और खतौनी की जांच करते हुए शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही बिक्री करें। साथ ही स्टॉक व वितरण रजिस्टर को प्रतिदिन अपडेट कर सही रिकॉर्ड बनाए रखें।
उन्होंने किसानों से अपील की है कि एडवांस में उर्वरक खरीदकर भंडारण न करें, बल्कि आवश्यकता अनुसार समय-समय पर खरीद करें। वर्तमान समय में जनपद में 5247 मै.टन यूरिया, 5361 मै.टन डीएपी, 412 मै.टन पोटाश, 2863 मै.टन एनपीके और 11639 मै.टन सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध है।
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