UP के होटल, रेस्तरां और कैफे चलाने वाले संभल जाएं! अब किया ये काम तो होगी जेल? सीएम के बयान से मची हलचल
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UP News: यूपी में खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए अपने मालिकों और प्रबंधकों के नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य करने के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने अब भोजन में थूकने की कथित घटनाओं से निपटने के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है. अध्यादेश के प्रावधानों पर चर्चा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम गृह, खाद्य और नागरिक आपूर्ति के साथ-साथ कानून सहित कई विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है.
सीएम योगी ने क्या कहा?
बैठक में ACS होम दीपक कुमार, गृह विभाग के विधि अधिकारी,प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, DGP, यू॰पी॰ राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे.
CM ने बीते 24 सितम्बर को खाने पीने के सामानों की शुद्धता पवित्रता बनाये रखने के लिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में संशोधन करने का निर्देश दिया था.
CM ने गहन जांच कर उनके मालिकों, संचालकों, मैनेजरों, आदि के नाम-पते सार्वजनिक करने उसे प्रदर्शित करना ज़रूरी कराने के भी निर्देश दिये थे.
सीएम योगी ने इस संदर्भ में सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा- खाद्य एवं पेय पदार्थों में अखाद्य और गंदी चीजों की मिलावट असभ्य और अमानवीय आचरण है. ऐसे वीभत्स, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले कुत्सित कृत्यों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है. खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में उपभोक्ताओं में विश्वास बनाए रखने के लिए @UPGovt अति शीघ्र कठोर कानून लाने जा रही है. प्रदेश के हर नागरिक की आस्था और स्वास्थ्य का संरक्षण आपकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है.
अब ऐसा ग़लत काम करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए होटल ढाबों में CCTV लगाने, सभी कर्मियों का पुलिस सत्यापन कराने, शेफ़-वेटर के लिये मास्क और ग़्लवस पहनने की अनिवार्यता जैसी व्यवस्था लागू करने के लिये अध्यादेश लाने की तैयारी है.