यूपी: बिना नक्शा पास कराये भी कर सकते है भवन का निर्माण, देखें पूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने भवन निर्माण उपविधियों 2025 और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन 2025 को लागू कर दिया है. इसके बाद बीडीए ने लोगों को नई व्यवस्था के बारे में जानकारी देने का काम शुरू कर दिया है. मंगलवार को बीडीए कार्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस की गई, जिसमें अधिकारियों ने इस नई प्रक्रिया की जानकारी दी.
बीडीए के उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन ने इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि "अब 100 वर्गमीटर तक के आवासीय और 30 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने की छूट मिल गई है. इसके लिए बस एक रुपये में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा."
उन्होंने बताया कि अब पूरी निर्माण प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है. इससे आम लोगों, बिल्डरों और निवेशकों को सुविधा होगी. बीडीए की योजनाओं में आने वाले प्लॉट्स पर 500 वर्गमीटर तक का आवासीय और 200 वर्गमीटर तक का व्यावसायिक नक्शा अब लाइसेंस प्राप्त आर्किटेक्ट खुद ही ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं.
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जैसे ही निश्चित फीस का भुगतान हो जाएगा, अगर नक्शा सभी नियमों के अनुसार होगा तो वह खुद ही स्वीकृत माना जाएगा. इससे पहले नक्शों को पास करवाने में अधिक समय तो लगता ही था, साथ ही लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे.
नियमों को काफी आसान कर दिया गया है, परंतु गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. जो लोग नक्शा अपलोड करेंगे, उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि उनका निर्माण मास्टर प्लान और सभी नियमों के अनुसार है. अगर किसी ने गलत जानकारी दी व नियम तोड़े, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बीडीए ने यह भी जानकारी दी है कि अस्पताल, स्कूल और उद्योग जैसे जरूरी सुविधाओं वाले प्रोजेक्ट्स को अब जल्द मंजूरी मिलेगी. इसके लिए त्वरित अनुमोदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है जिससे किसी की फाइल महीनों तक पेंडिंग न रहे.