यूपी के इस इलाके में अब नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन, उड़ाया तो होगी FIR, रेड जोन घोषित
Noida News:
एडीसीपी मनीष मिश्रा ने कहा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, डीजीसी (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशानुसार गौतमबुद्ध नगर के जेवर में स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 8 अक्टूबर 2024 को रेड जोन घोषित किया गया है.
उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों के ऊपर ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) नहीं उड़ाए जा सकेंगे. बिना अनुमति के ऐसा करना कानूनी अपराध माना जाएगा और एफआईआर दर्ज कर संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी. हम लोगों को जागरूक करने और उन्हें आगाह करने के लिए यह संदेश देना चाहते हैं.
नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के फेजवाइज स्टेट की बात करें तो फेज-1 में 1,334 हेक्टेयर के तहत एक रनवे, यात्री और कार्गो टर्मिनल का निर्माण होना है जो अपने अंतिम चरण में है. इसके अलावा फेज -2 में 1,354 हेक्टेयर, एमआरओ सुविधा और दूसरे रनवे का काम होना है जिसके लिए जमीन अधिग्रहीत कर ली गई है. वहीं तीसरे और चौथे फेज में 2,053 हेक्टेयर, 2 और रनवे, एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब और कार्गो हब बनना है जिसके लिए भूमि अधिग्रहण जल्द ही शुरू होगा.
ताजा खबरें
About The Author