यूपी विधानसभा में जीएसटी अपील प्रक्रिया में बदलाव, अब 10% जुर्माना जमा कर कर सकेंगे अपील

यूपी विधानसभा में जीएसटी अपील प्रक्रिया में बदलाव, अब 10% जुर्माना जमा कर कर सकेंगे अपील
Uttar Pradesh News

यूपी में राजधानी में विपक्ष के विरोध के बीच विधानसभा ने 6 विधेयकों को बिना चर्चा के पारित कर दिया इस दौरान प्रदेश में माल तथा सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 शामिल किया गया है जिसमें करदाताओं को जुर्माना कम करने की अनुमति आवश्यक रूप से दी जाएगी उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025 भी पारित हुआ जिसमें इसका उद्देश्य ऐतिहासिक अभिलेख को संरक्षित करना है. 

विपक्ष का हल्ला बोल 6 विधेयक पारित 

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विपक्ष के जोरदार हंगामा के बीच में छह विधेयक दिन मंगलवार को विधानसभा में बिना चर्चा के ही पास करवा दिया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश माल तथा सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 और उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025 को दिन मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया है जिसमें अनुपूरक एजेंडा लाकर इन्हें पास भी करवा लिया गया है अब जीएसटी संशोधन विधेयक के पास हो जाने से जीएसटी मामलों में करदाता अब आरोपित अर्थ दंड का भी 10% लगभग लगभग धनराशि जमा कर अपील कर सकेंगे.

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अब विपक्ष के हंगामे के बीच इसको पास करवा दिया गया है अब उपरोक्त दो विधायकों के साथ ही उत्तर प्रदेश से निरसन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 और उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान संशोधन 2025 को भी विधानसभा से पास करवा लिया गया है. अब इस कड़ी में उत्तर प्रदेश माल तथा सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 में जीएसटी मामलों में धारा 129 के अंतर्गत अर्थ दंड के प्रकरण में प्रथम और अधिकरण के समक्ष अपील किए जाने से पहले ही जमा की जाने वाली धनराशि की सीमा अर्थ दंड के 25 से प्रतिशत करीब करीब घटकर 10% किए जाने का प्रावधान किया जा चुका है.

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जानिए क्या है इसका उद्देश्य 

अब इस दौरान अन्य धाराओं में भी अर्थ दंड के अंतर्गत अपील किए जाने का प्रावधान इसमें शामिल किया जा चुका है अब इसी प्रकार से इनपुट सेवा वितरक के रूप में पंजीकृत करदाताओं को सुविधा प्रदान करते हुए आयातित माल पर दिए गए कर से बने इनपुट टैक्स क्रेडिट के वितरण की सुविधा आवश्यक रूप से दी जाएगी इस दौरान इससे संबंधित अध्यादेश को 3 जुलाई को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई थी अब उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025 में ऐतिहासिक और प्राचीन अभिलेखों को संरक्षित करने से संबंधित है.

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अब विधेयक में दिए गए प्रावधान को अभिलेखों को सुरक्षित और संरक्षित कर दिया जाएगा जिसमें शोध और इतिहास लेखन में मदद आवश्यक रूप से मिल पाएगी. अब इसके साथ-साथ ही किसी ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर को लेकर होने वाले कानूनी विवादों को भी सुलझाने में अभिलेखीए साक्ष्य आसानी के साथ-साथ उपलब्ध कराया जा सकेगा लोक अभिलेखों का उत्तर प्रदेश सरकार की स्वीकृति के बिना राज के बाहर नहीं दिया जा सकेगा करीब करीब 100 साल से पुराने अभिलेख नष्ट नहीं किया जा पाएंगे अभिलेखागार सलाहकार बोर्ड का गठन भी किया जाएगा.

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शम्भूनाथ गुप्ता पिछले 5 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं। 'मीडिया दस्तक' और 'बस्ती चेतना' जैसे प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ और वीडियो एडिटिंग टीम में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। न्यूज़ प्रोडक्शन और डिजिटल कंटेंट निर्माण में गहरा अनुभव रखते हैं। वर्तमान में वे 'भारतीय बस्ती' की उत्तर प्रदेश टीम में कार्यरत हैं, जहां वे राज्य से जुड़ी खबरों की गंभीर और सटीक कवरेज में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।