यूपी में मस्जिद समेत इन 33 मकानों पर चल सकता है बुलडोजर, अवैध निर्माण पर होगी कार्रवाई
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बुलडोजर एक्शन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूपी में हुआ, कई मौकों पर बुलडोजर जमकर गरजे, कुछ मामले में कोर्ट पहुंचे तो कुछ मामलों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई, योगी सरकार की ओर से कहा गया है कि सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज, इस दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है, इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा।
संभल में फिर चल सकता है बुलडोजर
संभल में मस्जिद और 33 मकानों पर चल सकता है बुलडोजर
डीएम ने आदेश दिया कि जिस किसी ने भी सरकारी जमीन बेची या उस पर कब्जा किया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, डीएम राजेंद्र पेंसिया ने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर जो भी अवैध कब्जे हैं, उन्हें हटाया जाएगा, तहसील दिवस के निरीक्षण के दौरान, संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने चंदौसी नगर पालिका परिषद के अंतर्गत वारिस नगर में निगम की जमीन का जायजा लिया और पाया कि जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है। संभल डीएम ने कहा, यह जमीन नगर परिषद की है। बिना किसी स्वामित्व के अवैध रजिस्ट्री की गई। 33 घरों और एक मस्जिद सहित कुल 34 संरचनाओं का अवैध रूप से निर्माण किया गया है। यह मामला कुछ समय से तहसीलदार द्वारा सत्यापन के अधीन था और रिपोर्ट पहले उप-विभागीय मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम को सौंपी गई थी। मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के विरोध में पिछले साल 24 नवंबर को हुए दंगों के बाद से संभल जिले में तनाव है। एक याचिका में दावा किया गया था कि यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर का स्थल है, जिसके बाद से मस्जिद एक बड़े विवाद का केंद्र बन गई है। झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई और पुलिसकर्मियों सहित कई अन्य घायल हो गए। तहसील दिवस पर निरीक्षण के दौरान संभल के जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया ने चंदौसी नगर परिषद के अंतर्गत वारिस नगर में नगर निगम की जमीन का दौरा किया और संपत्ति पर अनधिकृत निर्माण पाया।