यूपी के किसानों के लिए बड़ी खबर, जाने पूरा अपडेट

यूपी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान समय सीमा में दिए गए अपनी फसल का बीमा अवश्य करवा ले. उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा यह अंतिम तिथि तय किया गया है. जिसमें निर्धारित तिथि के बाद अब बीमा करने पर आपदा और सूखे जैसे स्थितियों में आर्थिक सहायता का लाभ नहीं मिल पाएगा. इस योजना के माध्यम से आपदा की स्थिति में किसानों को मुआवजा दिया जाता है.
सुरक्षा और सुझाव की बड़ी तैयारी
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा के समय पर फसल में होने वाली तमाम नुकसान की भरपाई करने के लिए इस योजना को लांच किया गया है. जिसके लिए अब किसानों को अपनी फसल का बीमा कराना सुनिश्चित किया गया है कृषि विभाग के कर्मचारी और फसल बीमा कंपनी के कर्मचारी संयुक्त रूप से किसानों को फसल बीमा करने के लाभों को जागरूकता अभियान के तहत उन्हें जागरूक किया जा रहा है.
जिसमें कृषि विभाग ने इस बार एक लाख केसीसी धारक और गैर ऋणी किसानों को कनेक्ट की तैयारी करने की योजना प्रारंभ करवा दी गई है. जिसमें अब 1 जुलाई से विशेष अभियान भी तीव्र गति से चलाया जाएगा. इसी बीच उपनिदेशक कृषि सतीश पांडे ने कहा है की योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदा किट और रोगों के वजह से होने वाली फसल का नुकसान आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होगा जिसमें योजना सभी ऋणी और गैर ऋणी कृषक के लिए किया गया है किसान कम प्रीमियम देकर अपनी फसल का बीमा अब आसानी से करवा सकते हैं.
जानिए कौन-कौन सी की गई फसल दर्ज
इस योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के लिए दो प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित की जा चुकी है जिसमें शेष बीमा राशि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है. अब बीमा करने की अंतिम तिथि आगामी 31 जुलाई निर्धारित की गई है जिसमें आगे बताया गया है कि मक्का, धान, मूंगफली, तील, बाजरा उर्द, ज्वार का किसान अपनी फसल का बीमा आसानी से कर पाएंगे.
.png)
जिसमें किसानों को देय प्रीमियम दर धान की प्रीमियम धनराशि 1646, मूंगफली की प्रीमियम धनराशि 1440, तिल की प्रीमियम धनराशि 1076, बाजरा की प्रीमियम धनराशि 730, उर्द की प्रीमियम धनराशि 768, ज्वार की प्रीमियम धनराशि 808, मक्का की प्रीमियम धनराशि 942 सुनिश्चित किया गया है. अब किसान नजदीकी अपने बैंक शाखा से, कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विभाग के कार्यालय तथा ऑनलाइन पोर्टल के अंतर्गत से अपनी फसल बीमा आसानी से करवा सकता है इसके लिए प्रमुख दस्तावेज की अति आवश्यक पड़ सकती है जिसमें बुवाई का प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज, बैंक पासबुक और पहचान पत्र देना आवश्यक है प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान होने पर उन्हें पूरी क्षतिपूर्ति आसानी से मिल जाएगी.