यूपी में आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी खबर, जुगाड़ से नहीं हो पाएगा अब यह काम

यूपी में आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी खबर, जुगाड़ से नहीं हो पाएगा अब यह काम
यूपी में आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी खबर, जुगाड़ से नहीं हो पाएगा अब यह काम

उत्तर प्रदेश में अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली भर्तियों में मनमानी पर पूरी तरह रोक लगेगी। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के तहत नए नियम लागू करने का फैसला लिया है। अब भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और पारिवारिक आय जैसे महत्वपूर्ण मानकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को भी विशेष लाभ देने का प्रावधान किया गया है। अब तक आउटसोर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं देखी गई हैं। कई विभागों में अधिकारियों द्वारा अपनों को बिना योग्यता के नौकरी दिलाने के मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में कागजों पर ही नियुक्तियां दिखाकर हर महीने वेतन निकाला जाता था। इस तरह की धांधलियों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की स्थापना का निर्णय लिया है, जो अब सभी आउटसोर्स भर्तियों की निगरानी करेगा।

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम द्वारा तैयार किए गए नए नियमों के तहत अब उम्मीदवारों के चयन में निम्नलिखित मानकों को प्राथमिकता दी जाएगी:-

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  • - पारिवारिक आय – आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी।
  • - आयु सीमा – भर्ती के लिए तय आयु सीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा।
  • - शैक्षणिक योग्यता – पद के अनुरूप आवश्यक योग्यता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा।
  • - निवास स्थान – ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

भर्ती प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव: भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए साक्षात्कार (इंटरव्यू) प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इससे सिफारिश और पक्षपात पर रोक लगेगी और योग्य उम्मीदवारों को ही अवसर मिलेगा। सरकार के इस फैसले से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर रोक लगेगी, वहीं युवाओं को बिना भेदभाव के नौकरियों में समान अवसर प्राप्त होंगे। यह नई नीति प्रदेश में रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार साबित हो सकती है।

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