UP News: हाईकोर्ट का योगी सरकार को निर्देश- लखनऊ यूनिवर्सिटी के टीचिंग स्टाफ की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाएं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए.
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस ओ पी शुक्ला ने फैसले को लागू करने के लिए नियमों में आवश्यक बदलाव करने के लिए सरकार को तीन महीने का समय दिया.
यह आदेश प्रेम चंद्र मिश्रा और अन्य द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया था.
Read Below Advertisement

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि केंद्र सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था कि केंद्र द्वारा वित्तपोषित उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों के शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 65 वर्ष तक बढ़ाया जाना चाहिए.
इसके बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 2010 में विश्वविद्यालयों को केंद्र के फैसले को लागू करने का निर्देश दिया.

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यूजीसी के नियम लखनऊ विश्वविद्यालय पर भी लागू होते हैं, लेकिन वह इस फैसले को लागू नहीं कर रहा है.