UP सरकार का बड़ा फैसला: OPS चुनने का दोबारा मौका, 30 सितंबर तक करें आवेदन

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार ने पुराने पेंशन योजना (OPS) को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. अब उन सरकारी कर्मचारियों को एक और मौका दिया जा रहा है जो पहले इस योजना से वंचित रह गए थे. यह मौका विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी भर्ती 28 मार्च 2005 से पहले निकाले गए विज्ञापनों के आधार पर हुई थी, परंतु वे नई पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत आ गए थे.
किसे मिलेगी सुविधा ?
राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प फिर से चुनने की सुविधा दी है, जिन्हें पहले इसका लाभ नहीं मिल पाया था. अब ऐसे पात्र कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक पुरानी पेंशन योजना को चुन सकते हैं.
सरकार ने दी मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई, जिससे कोई भी पात्र कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से वंचित न रह जाए.
क्या है आखिरी तारीख?
नियुक्ति प्राधिकारी को आदेश जारी करने के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है. वहीं, NPS खाता बंद करने की अंतिम तारीख अब 28 फरवरी 2026 निश्चित की गई है.
सरकार का कहना है कि यह समय सीमा आखिरी बार बढ़ाई गई है. अगर इस बार भी कोई कर्मचारी OPS का विकल्प नहीं चुनता है, तो उसे NPS के अंतर्गत ही माना जाएगा.
पहले भी जारी हुआ था आदेश
यह ध्यान देने योग्य है कि इससे पहले 28 जून 2024 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें 31 अक्टूबर 2024 तक OPS का विकल्प देने का मौका दिया गया था. नियुक्ति प्राधिकारी को आदेश जारी करने के लिए 31 मार्च 2025 तक की डेडलाइन निश्चित की गई थी. फिर भी कई कर्मचारी विकल्प देने से वंचित रह गए थे.
कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ कि कर्मचारियों ने समय रहते OPS का विकल्प चुन लिया था, परंतु उनके नियुक्ति प्राधिकारी ने समय पर आदेश जारी नहीं किया. इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आखिरी बार एक और अवसर प्रदान किया है