Income tax changes का आपको होगा फायदा या नहीं? यहां एक क्लिक में जानें सब कुछ
New Income Tax Slab In New Regime
Income Tax Slab 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर स्लैब और मानक कटौती सीमा में बदलाव किया है. वित्त मंत्री के अनुसार व्यक्तिगत कर स्लैब और मानक कटौती में बदलाव से व्यक्तियों को ₹17,500 की बचत करने में मदद मिलेगी. अगर आप ₹10 लाख कमाते हैं तो आपको कितना आयकर देना होगा? ₹10 लाख की आय वाले व्यक्ति को कर के रूप में कम से कम ₹45,000 का भुगतान करना होगा और उसे लगभग ₹9,55,000 रखने को मिलेंगे.
3 लाख रुपये से कम आय वाले वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए यह दर शून्य रहेगी. 3 लाख से 6 लाख रुपये के स्लैब को बदलकर 3 लाख से 7 लाख रुपये कर दिया गया है. कर की दर, जो 5% है, वही रहेगी. इसी तरह, अन्य नए स्लैब 7 लाख से 10 लाख रुपये पर 10%, 10 लाख से 12 लाख रुपये पर 15%, 12 लाख से 15 लाख रुपये पर 20% और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% है.
सरकार ने मानक कटौती की सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया है. मानक कटौती एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों की कर योग्य आय निर्धारित करने से पहले उनकी सकल आय से एक निश्चित राशि काट ली जाती है.
नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर में बदलाव
• वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रूपये से बढ़ाकर 75,000 रूपये करने का प्रस्ताव.
• पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये करने का प्रस्ताव.
- कर दरों का संशोधित संरचना:
| 0-3 लाख रूपये | शून्य |
| 3-7 लाख रूपये | 5 प्रतिशत |
| 7-10 लाख रूपये | 10 प्रतिशत |
| 10-12 लाख रूपये | 15 प्रतिशत |
| 12-15 लाख रूपये | 20 प्रतिशत |
| 15 लाख रूपये से अधिक | 30 प्रतिशत |
नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में ₹ 17,500/- तक की बचत होगी.
Income tax changes का आपको होगा फायदा या नहीं? यहां एक क्लिक में जानें सब कुछ
New Income Tax Slab In New Regime
Income Tax Slab 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर स्लैब और मानक कटौती सीमा में बदलाव किया है. वित्त मंत्री के अनुसार व्यक्तिगत कर स्लैब और मानक कटौती में बदलाव से व्यक्तियों को ₹17,500 की बचत करने में मदद मिलेगी. अगर आप ₹10 लाख कमाते हैं तो आपको कितना आयकर देना होगा? ₹10 लाख की आय वाले व्यक्ति को कर के रूप में कम से कम ₹45,000 का भुगतान करना होगा और उसे लगभग ₹9,55,000 रखने को मिलेंगे.
3 लाख रुपये से कम आय वाले वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए यह दर शून्य रहेगी. 3 लाख से 6 लाख रुपये के स्लैब को बदलकर 3 लाख से 7 लाख रुपये कर दिया गया है. कर की दर, जो 5% है, वही रहेगी. इसी तरह, अन्य नए स्लैब 7 लाख से 10 लाख रुपये पर 10%, 10 लाख से 12 लाख रुपये पर 15%, 12 लाख से 15 लाख रुपये पर 20% और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% है.
सरकार ने मानक कटौती की सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया है. मानक कटौती एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों की कर योग्य आय निर्धारित करने से पहले उनकी सकल आय से एक निश्चित राशि काट ली जाती है.
नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर में बदलाव
• वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रूपये से बढ़ाकर 75,000 रूपये करने का प्रस्ताव.
• पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये करने का प्रस्ताव.
- कर दरों का संशोधित संरचना:
| 0-3 लाख रूपये | शून्य |
| 3-7 लाख रूपये | 5 प्रतिशत |
| 7-10 लाख रूपये | 10 प्रतिशत |
| 10-12 लाख रूपये | 15 प्रतिशत |
| 12-15 लाख रूपये | 20 प्रतिशत |
| 15 लाख रूपये से अधिक | 30 प्रतिशत |
नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में ₹ 17,500/- तक की बचत होगी.
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विकास कुमार पिछले 20 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इनकी मजबूत पकड़ है, विधानसभा, प्रशासन और स्थानीय निकायों की गतिविधियों पर ये वर्षों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। विकास कुमार लंबे समय से भारतीय बस्ती से जुड़े हुए हैं और अपनी जमीनी समझ व राजनीतिक विश्लेषण के लिए पहचाने जाते हैं। राज्य की राजनीति पर उनकी गहरी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार की पहचान देती है