गोरखपुर में भूमि अधिग्रहण के नए नियम लागू, किसानों को होगा फायदा

गोरखपुर में भूमि अधिग्रहण के नए नियम लागू, किसानों को होगा फायदा
गोरखपुर में भूमि अधिग्रहण के नए नियम लागू, किसानों को होगा फायदा

उत्तर प्रदेश: यूपी में स्थित गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) अब ज़मीन के विकास के लिए एक नई योजना लागू करने जा रहा है, जिसका नाम है लैंड पुलिंग नीति. इस योजना के अंतर्गत अब ज़मीन अधिग्रहण की पुरानी, जटिल प्रक्रिया नहीं होगी. इसकी शुरुआत ताल कंदला, डोमिनी और जंगल कौड़ियां गांवों से की जाएगी, जहां किसानों से आपसी सहमति के आधार पर ज़मीन को लिया जाएगा.

इस प्रक्रिया में किसानों की ज़मीन सीधे न लेकर, उनके साथ समझौता किया जाएगा कि कुछ हिस्सा जीडीए के पास रहेगा और बाकी विकसित कर उन्हें लौटा दिया जाएगा. इस योजना से किसानों को जमीन का सही मूल्य मिलेगा और अब कोर्ट के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे.

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प्राधिकरण के मुताबिक, योजना के अंतर्गत जिन किसानों की ज़मीन ली जाएगी, उन्हें कम से कम 25% भूमि विकसित स्वरूप में वापस दी जाएगी. यानी उन्हें उनकी ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल तो मिलेगा ही, इसके साथ आधुनिक बुनियादी सुविधाओं से युक्त भूखंड भी प्राप्त होगा.

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इस योजना को जीडीए बोर्ड ने 18 जून को मंजूरी दी है. तीनों गांवों में ज़मीन का सर्वे भी पूरा हो चुका है और अब जल्द ही इस योजना का इस्तेमाल किया जाएगा. वर्तमान में राप्तीनगर क्षेत्र में ही जीडीए के पास ज़मीन बची है, इसलिए लैंड पूलिंग को एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है.

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इस परियोजना में किसानों के साथ मिलकर काम किया जाएगा, उन्हें उनकी ज़मीन का सही लाभ मिलेगा और साथ ही शहर को आवासीय योजनाएं मिलेंगी. अगर यह प्रयोग सफलतापूर्वक पूर्ण होता है, तो आने वाले समय में गोरखपुर के दूसरे क्षेत्रों में भी इसी तरह विकास किया जाएगा.

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