Income Tax Refund 2025: इस बार रिफंड मिलने में होगी देरी! जानिए कारण और बचने के उपाय
Income Tax Refund 2025: इस बार रिफंड में देरी, जानें कारण और समाधान
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आईटीआर भरने से पहले ज्यादातर लोग टैक्स बचाने के तरीके ढूंढते हैं। वहीं, आईटीआर फाइल करने के बाद सभी को टैक्स रिफंड का इंतजार रहता है। लेकिन इस बार रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। इसको लेकर टैक्सपेयर्स के लिए एक जरूरी और खास जानकारी सामने आई है।
फिलहाल आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) भरने का समय चल रहा है। ऐसे में लोग रिटर्न फाइल करने के साथ यह भी जानना चाह रहे हैं कि इस बार टैक्स रिफंड देर से क्यों मिलेगा। चलिए आपको आगे बताते हैं कि रिफंड मिलने में देरी की वजह क्या है।
इस वजह से देर से मिलेगा टैक्स रिफंड
इस बार इनकम टैक्स विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार विभाग हर इनकम टैक्स रिटर्न को ध्यान से और बारीकी से जांच रहा है। इसी कारण टैक्स रिफंड मिलने में देर हो सकती है। हालांकि, टैक्सपेयर्स को इसका फायदा ये हो सकता है कि अगर रिफंड मिलने में देरी होती है, तो उस राशि पर उन्हें ज्यादा ब्याज मिल सकता है।
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आईटीआर फॉर्म चुनने पर भी निर्भर करेगा टैक्स रिफंड
अगर कोई टैक्सपेयर ज्यादा रिफंड क्लेम करता है, तो इनकम टैक्स विभाग उसकी जांच भी उतनी ही गहराई से करता है। इसी वजह से रिफंड की प्रक्रिया में इस बार देरी हो सकती है। अगर आपने ITR-2 या ITR-3 फॉर्म से रिटर्न भरा है, तो इनकी जांच में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। वहीं, ITR-1 या ITR-4 जैसे फॉर्म जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं, इसलिए इनके रिफंड जल्दी मिल सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज मांग सकता है विभाग
इस बार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ITR भरने वालों की संख्या भी ज्यादा हो सकती है। अगर किसी रिटर्न में कोई गलती या कमी मिलती है, तो विभाग वेरिफिकेशन के लिए करदाता से कुछ जरूरी दस्तावेज दोबारा मांग सकता है। ये दस्तावेज पोस्ट के जरिए मंगवाए जाएंगे, जिससे टैक्स रिफंड मिलने में और देरी हो सकती है।
ज्यादा टैक्स रिफंड पाने के लिए क्या करें
अगर आप सही जानकारी के साथ और समय पर ITR फाइल करते हैं, तो आपको ज्यादा टैक्स रिफंड मिल सकता है। इसके लिए आपको न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में से सोच-समझकर विकल्प चुनना चाहिए। कई बार ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने पर ज्यादा रिफंड मिल सकता है।
समय पर ITR फाइल करना है जरूरी
ध्यान रखें कि अगर आपने 15 सितंबर की आखिरी तारीख तक ITR नहीं भरा, तो रिफंड की राशि पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर होगा कि समय पर ITR फाइल करें, ताकि आपको ब्याज सहित ज्यादा टैक्स रिफंड मिल सके।