Basti Lok Sabha Election 2024: बस्ती में चुनाव के बीच जिला प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, 15 जून तक लागू रहेंगे नियम

Basti Lok Sabha Election News

Basti Lok Sabha Election 2024: बस्ती में चुनाव के बीच जिला प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, 15 जून तक लागू रहेंगे नियम
basti lok sabha election 2024

Basti Lok Sabha Chunav 2024: जिला मजिस्ट्रेट अंद्रा वामसी ने पूरे जनपद में तत्काल प्रभाव से 15 जून 2024 तक धारा 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है. इस संबंध में उन्होंने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सकुशल निर्वाचन कराये जाने हेतु जनहित में निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावी रहेंगा.  

उन्होंने बताया कि जनपद में 25 मई को मतदान एवं 04 जून को मतगणना सकुशल एवं शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त रखने के लिए ये आदेश लागू किए गये है. इसका उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा.  

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिबन्धित/अवैध अस्त्र-शस्त्र जैसे आग्नेयास्त्र, बन्दूक, पिस्टल, राइफल, रिवाल्वर, तलवार, कटार, गुप्ती, चाकू, लाठी, स्टिक, भाला, बरछा, फरसा, गड़ासा एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटकर पदार्थ जैसे-हथगोला, बारूद, तेजाब आदि लेकर नही चलेंगा. उन्होंने कहा कि लाइसेंसी शस्त्र धारको को खुलेआम शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबन्धित किया गया है.

बस्ती में टोल के नाम पर डबल वसूली! 30 KM में 2 प्लाजा से ट्रक चालकों में गुस्सा यह भी पढ़ें: बस्ती में टोल के नाम पर डबल वसूली! 30 KM में 2 प्लाजा से ट्रक चालकों में गुस्सा

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त प्रभावी आदर्श आचार संहिता का सभी राजनैतिक दलों/व्यक्तियों तथा जन-सामान्य द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा. कोई भी दल/उम्मीदवार सभा/रैली/जुलूस का आयोजन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेकर ही करेंगे एवं इसमें प्रतिबन्धित असलहे/लाठी-डण्डे  /ईंट-पत्थर आदि लेकर चलना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगें. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठे नहीं होंगे. सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर आई०टी० एक्ट के अन्तर्गत भी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी. ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा.

Basti News: मर्यादापूर्वक  जीवन जीने का  प्रधान साधन है श्रीराम कथा- स्वामी स्वरूपानन्द यह भी पढ़ें: Basti News: मर्यादापूर्वक जीवन जीने का प्रधान साधन है श्रीराम कथा- स्वामी स्वरूपानन्द

बस्ती में इन कामों पर लगा प्रतिबंध
उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों/धार्मिक संगठनों तथा समस्त विभागों के समस्त सरकारी सेवको तथा मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ/परिसंघ को धरना, सांकेतिक प्रदर्शन अथवा हड़ताल का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगा, जिससे किसी जाति विशेष अथवा धर्म विशेष व्यक्तियो को आघात पहुॅचे तथा कानून एवं शान्ति व्यवस्था कुप्रभावित हो.

बस्ती में इन वाहनों के लिए जरूरी खबर, प्रशासन चलाएगा अभियान यह भी पढ़ें: बस्ती में इन वाहनों के लिए जरूरी खबर, प्रशासन चलाएगा अभियान

उन्होंने बताया है कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों, सिक्ख समुदाय के धार्मिक हथियार के रूप में कृपाण धारण करने, बूढे/दिव्यांग के छड़ी/लाठी का प्रयोग करने, शव यात्रा, वैवाहिक कार्यक्रम करने वाले लोगो पर लागू नही होंगा किन्तु ध्वनि विस्तारक यत्रों के प्रयोग के लिए पूर्व अनुमति लेनी होंगी.

भारतीय बस्ती
bhartiyabasti.com
03 Apr 2024 By Bhartiya Basti

Basti Lok Sabha Election 2024: बस्ती में चुनाव के बीच जिला प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, 15 जून तक लागू रहेंगे नियम

Basti Lok Sabha Election News

Basti Lok Sabha Chunav 2024: जिला मजिस्ट्रेट अंद्रा वामसी ने पूरे जनपद में तत्काल प्रभाव से 15 जून 2024 तक धारा 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है. इस संबंध में उन्होंने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सकुशल निर्वाचन कराये जाने हेतु जनहित में निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावी रहेंगा.  

उन्होंने बताया कि जनपद में 25 मई को मतदान एवं 04 जून को मतगणना सकुशल एवं शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त रखने के लिए ये आदेश लागू किए गये है. इसका उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा.  

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिबन्धित/अवैध अस्त्र-शस्त्र जैसे आग्नेयास्त्र, बन्दूक, पिस्टल, राइफल, रिवाल्वर, तलवार, कटार, गुप्ती, चाकू, लाठी, स्टिक, भाला, बरछा, फरसा, गड़ासा एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटकर पदार्थ जैसे-हथगोला, बारूद, तेजाब आदि लेकर नही चलेंगा. उन्होंने कहा कि लाइसेंसी शस्त्र धारको को खुलेआम शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबन्धित किया गया है.

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त प्रभावी आदर्श आचार संहिता का सभी राजनैतिक दलों/व्यक्तियों तथा जन-सामान्य द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा. कोई भी दल/उम्मीदवार सभा/रैली/जुलूस का आयोजन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेकर ही करेंगे एवं इसमें प्रतिबन्धित असलहे/लाठी-डण्डे  /ईंट-पत्थर आदि लेकर चलना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगें. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठे नहीं होंगे. सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर आई०टी० एक्ट के अन्तर्गत भी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी. ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा.

बस्ती में इन कामों पर लगा प्रतिबंध
उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों/धार्मिक संगठनों तथा समस्त विभागों के समस्त सरकारी सेवको तथा मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ/परिसंघ को धरना, सांकेतिक प्रदर्शन अथवा हड़ताल का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगा, जिससे किसी जाति विशेष अथवा धर्म विशेष व्यक्तियो को आघात पहुॅचे तथा कानून एवं शान्ति व्यवस्था कुप्रभावित हो.

उन्होंने बताया है कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों, सिक्ख समुदाय के धार्मिक हथियार के रूप में कृपाण धारण करने, बूढे/दिव्यांग के छड़ी/लाठी का प्रयोग करने, शव यात्रा, वैवाहिक कार्यक्रम करने वाले लोगो पर लागू नही होंगा किन्तु ध्वनि विस्तारक यत्रों के प्रयोग के लिए पूर्व अनुमति लेनी होंगी.

https://bhartiyabasti.com/basti-news-live-in-hindi/basti-lok-sabha-election-2024-district-administration-took-a-big-decision-amid-elections-in-basti/article-13589
On

About The Author

Bhartiya Basti Picture

भारतीय बस्ती, बस्ती और अयोध्या से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है. इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग भारतीय बस्ती के संवाददाताओं द्वारा ज़मीनी स्तर पर की गई है