Aditya Narayan Tiwari Kabir Murder Case: तीन आरोपियों की जमानत खारिज

Aditya Narayan Tiwari Kabir Murder Case: तीन आरोपियों की जमानत खारिज
Aditya Tiwari Kabir Murder Case

बस्ती (Basti News). उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) स्थित बस्ती (Basti District) में बीते साल अक्टूबर में हुई आदित्य नारायण तिवारी कबीर हत्याकांड (Aditya Narayan Tiwari Kabir Murder case) में तीन आरोपियों में की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. इस मामले में एक आरोपी की जमानत अर्जी पहले ही खारिज की जा चुकी है.

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडे ने अदालत को जानकारी दी कि कप्तानगंज थाना स्थित ऐंठी गांव निवासी आदित्य नारायण तिवारी उर्फ कबीर की 9 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी. रंजीत चौराहे पर दो शूटरों ने हत्या को अंजाम दिया था जिन्हें पकड़ लिया गया.

इनमें से एक शूटर अभय तिवारी की अर्जी पहले ही खारिज की जा चुकी है. मंगलवार को अनुराग तिवारी, प्रशांत उर्फ मन्नू और नवरत्न उर्फ भोला की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.

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