यूपी में पुरानी पेंशन को लेकर अपडेट, इस तारीख तक कर सकते है आवेदन

यूपी में पुरानी पेंशन को लेकर अपडेट, इस तारीख तक कर सकते है आवेदन
Uttar Pradesh News

यूपी में राज्य सरकार ने संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने को लेकर आदेश जारी करने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय दिया गया था लेकिन इसके बाद भी तमाम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने से वंचित ही रह गए हैं.

शहर में आ गया पुरानी पेंशन योजना का विकल्प

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 28 मार्च साल 2005 से पूर्व निकल गए विज्ञापनों के आधार पर की गई है जिसमें पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का तथा एक मौका दिया जाएगा. पात्र कर्मचारी अब तक 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प आसानी से चुन सकेंगे अब प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी.

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इस कड़ी में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने दिन बुधवार को इसका शासन आदेश भी जारी कर दिया था जिसमें आदेश के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से आदेश जारी करने की तिथि 30 नवंबर और एनपीएस खाता बंद करने की तिथि 28 फरवरी 2026 कर दी गई है विकल्प चुनने का अधिकार उन्हें ही होगा जिन्हें 28 मार्च साल 2005 से पूर्व के विज्ञापनों के आधार पर नियुक्ति है. अब इन सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए पूर्व में पहले 28 जून 2025 को आदेश जारी कर दिया गया था जिसमें 31 अक्टूबर 2025 तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चयन करने की व्यवस्था दी गई थी संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का आदेश जारी नहीं किया गया था.

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योजना का विकल्प देने से वंचित

अब इस कड़ी में तमाम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने से वंचित ही रह गए जिसमें कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने के बाद भी नियुक्ति प्राधिकारी से निर्धारित तिथि तक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का आदेश भी जारी नहीं किया गया था. अब इस दौरान कर्मचारियों को सरकार ने पुरानी पेंशन योजना चयन करने का मौका एक और दे दिया गया है.

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जिसमें पात्र कर्मचारी अब तक 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प आसानी से चुन पाएंगे नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर पर आदेश जारी करने की तिथि 30 नवंबर और एनपीएस खाता बंद करने की तिथि 28 फरवरी 2026 निर्धारित करवा दिया गया है जिसमें विकल्प को चयन तथा आदेश जारी करने के लिए अंतिम बार समय का भी विस्तार आसानी से किया गया है. अभी दौरान विस्तारित समय सीमा के अंदर कर्मचारी यदि ओपीएस का चयन नहीं चुनने जाता है. तो फिर वह एनपीएस से ही आच्छादित रहेंगे अब दौरान कैबिनेट से स्वीकृति प्रस्ताव के मुताबिक ओपीएस से वंचित ऐसे कर्मचारियों को विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 तक कर दिया गया है.

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शम्भूनाथ गुप्ता पिछले 5 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं। 'मीडिया दस्तक' और 'बस्ती चेतना' जैसे प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ और वीडियो एडिटिंग टीम में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। न्यूज़ प्रोडक्शन और डिजिटल कंटेंट निर्माण में गहरा अनुभव रखते हैं। वर्तमान में वे 'भारतीय बस्ती' की उत्तर प्रदेश टीम में कार्यरत हैं, जहां वे राज्य से जुड़ी खबरों की गंभीर और सटीक कवरेज में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।