UP Panchayat Chunav 2026: ग्राम प्रधान अब चुनाव में इतना कर सकेंगे खर्च, देखें नई गाइडलाइन
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2026 को लेकर प्रत्याशियों के लिए एक अहम अपडेट जारी किया है. आयोग ने नामांकन राशि, ज़मानत राशि और पूरे चुनाव में किसी भी प्रत्याशी द्वारा खर्च की जाने वाली अधिकतम सीमा तय कर दी है.
आयोग ने बताया है कि यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं. ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर ज़िला पंचायत अध्यक्ष तक के लिए नामांकन प्रक्रिया और शुल्क राशि स्पष्ट कर दी गई है.
यह भी पढ़ें: अराजकता का तांडव था, गरीबों को नहीं मिल पाता था लाभ- पहले की सरकारों पर सीएम योगी का जुबानी हमलाइसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को इन शुल्कों में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
ग्राम पंचायत सदस्य
- नामांकन शुल्क: ₹200
- जमानत राशि: ₹800
- अधिकतम खर्च सीमा: ₹10,000
ग्राम प्रधान
- नामांकन शुल्क: ₹600
- जमानत राशि: ₹3,000
-
अधिकतम खर्च सीमा: ₹1.25 लाख
क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी सदस्य)
- नामांकन शुल्क: ₹600
- जमानत राशि: ₹3,000
- अधिकतम खर्च सीमा: ₹1 लाख
जिला पंचायत सदस्य
- नामांकन शुल्क: ₹1,000
- जमानत राशि: ₹8,000
- अधिकतम खर्च सीमा: ₹2.5 लाख
ब्लॉक प्रमुख (क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष)
- नामांकन शुल्क: ₹2,000
- जमानत राशि: ₹10,000
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अधिकतम खर्च सीमा: ₹3.5 लाख
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विकास कुमार पिछले 20 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इनकी मजबूत पकड़ है, विधानसभा, प्रशासन और स्थानीय निकायों की गतिविधियों पर ये वर्षों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। विकास कुमार लंबे समय से भारतीय बस्ती से जुड़े हुए हैं और अपनी जमीनी समझ व राजनीतिक विश्लेषण के लिए पहचाने जाते हैं। राज्य की राजनीति पर उनकी गहरी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार की पहचान देती है