यूपी में बिजली बकायेदारों की बल्ले-बल्ले, योगी सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान, ऐसे उठाएं इस योजना का लाभ
UP Bijli Ek Must Samadhan Yojana

(शंभुनाथ गुप्ता की रिपोर्ट के साथ लखनऊ से विकास कुमार) UP Bijli Vibhag News: उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के बिजली बकाया हैं, उनके लिए सरकार नई योजना लाई है. यह योजना तीन चरणों में लागू की जाएगी. इसके तहत घरेलू, वाणिज्यिक , निजी संस्थान और औद्योगिक इकाईयों को लाभ मिलेगा. यह जानकारी यूपी में बिजली विभाग के मुखिया अरविंद कुमार शर्मा ने दी.
सोशल मीडिया साइट एक्स पर अरविंद कुमार ने लिखा- प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल के व्याज एवं अधिभार में बड़ी राहत देते हुए कल एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू की गई है. यह 15 दिसंबर से तीन चरण में प्रभावी होगी. इस योजना में छोटे लोड वाले, कम राशि के बकायेदारों को अधिभार में शत-प्रतिशत छूट दी गई है. अन्य श्रेणी के लोगों को भी ऐतिहासिक छूट देने वाली यह योजना है. इसका लाभ लें और बकाये से मुक्ति पाएँ. प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को नमन. सबको शुभकामना.
रेलू उपभोक्ता पंजीकरण के बाद 10 किश्त और अन्य चार किश्त में भी भुगतान कर सकते हैं. इसी तरह शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता (दो किलोवाट भार से अधिक) जो पिछले वर्ष आठ नवंबर 2023 से लागू की गई एकमुश्त समाधान योजना में डिफाल्टर हो गए हैं, उन्हें सिर्फ एकमुश्त भुगतान का विकल्प मिलेगा. उपभोक्ता जिस दिन पंजीकरण करेगा, अगले माह की उसी तिथि को पहली मासिक किश्त के भुगतान की तिथि मानी जाएगी. वहीं अब किसानों को निजी नलकूप में 31 मार्च, 2023 तक के उनके बकाये विद्युत बिलों के विलंबित भुगतान अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए 07 मार्च, 2024 से पंजीकरण कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभी इस छूट का लाभ मिलता रहेगा. सभी प्रकार के उपभोक्ता अपने नजदीकी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र के माध्यम से या विभागीय वेबसाइट लॉगिन कर योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं.
क्या है बिजली की पूरी योजना, देखें यहां
योजना में निम्नलिखित श्रेणियों के समस्त भार के विद्युत उपभोक्ता पात्र होंगे
1. एल०एम०बी०-1 (घरेलू)
ii.एल०एम०वी०-2 (वाणिज्यिक)
iii. एल०एम०वी०-4 बी (निजी संस्थान)
iv. एल०एम०वी०-6 (औद्योगिक)
v. उपरोक्त श्रेणियों के समस्त बकायेदार जिनका संयोजन स्थाई विच्छेदित हो.
c) एल०एम०वी०-5 (निजी नलकूप श्रेणी) उपभोक्ताओं के लिए लागू मुफ्त विद्युत आपूर्ति योजना के अन्तर्गत दिनांक 31. 03.2023 तक के विद्युत बिल में विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट देने हेतु पूर्व (दिनांक 07.03.2024) से पंजीकरण
कराये जा रहे हैं जो अद्यतन चालू हैं. अतः उक्त योजना के अनुसार एल०एम०वी०-5 (निजी नलकूप श्रेणी) उपभोक्ताओं को लाभ मिलता रहेगा.
d) योजना में विलम्बित भुगतान अधिभार की छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को पंजीकरण कराना होगा. पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता को दिनांक 30.09.2024 तक के मूल बकाये की 30 प्रतिशत राशि पंजीकरण के समय जमा
करनी होगी. 2) पंजीकरण कराते समय शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे जिसमें
से उपभोक्ता द्वारा एक विकल्प का चयन किया जायेगा-
1. एकमुश्त भुगतीन
ii.किश्तों में भुगतान
2. योजना में विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया
1) शेष बकाया विद्युत बिल का अभिप्राय पंजीकरण धनराशि व अनुमन्य विलम्बित भुगतान अधिभार की छूट को वर्तमान कुल बकाया विद्युत बिल से कम करने पर प्राप्त बकाया विद्युत बिल से है.
b) विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय/कैश काउन्टर, अथवा जनसेवा केन्द्र के माध्यम से पात्र उपभोक्ता पंजीकरण करा सकेंगे.
a) योजना के अंतर्गत विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ता द्वारा पंजीकरण कराया जायेगा.
c) विभागीय वेबसाईट www.uppcl.org पर रजिस्टर्ड उपभोक्ता घर बैठे लॉगिन करने के उपरांत योजना में पंजीकरण कर सकेंगे. यदि उपभोक्ता www.uppcl.org पर रजिस्टर्ड नहीं है तो उपभोक्ता को सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करना होगा.
मिलेगी कितनी छूट?
पहला चरण- 15 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर तक यानी कुल 16 दिन का होगा. एक किलोवाट भार तक और मूल बकाया पांच हजार तक एकमुश्त जमा करने पर शत प्रतिशत छूट. 10 किश्तों में जमा करने पर बिलंबिल भुगतान अधिभार में 75 फीसदी छूट मिलेगी. पांच हजार से अधिक बकाया पर एकमुश्त में 70 फीसदी, किश्त में 60 फीसदी.

दूसरा चरण- यह एक जनवरी से 15 जनवरी तक होगा. पांच हजार तक एकमुश्त भुगतान में 80 फीसदी छूट, किश्त में 65 फीसदी छूट मिलेगा. पांच हजार से अधिक पर 60 फीसदी और किश्त पर 50 फीसदी छूट.

तीसरा चरण- यह 16 जनवरी से 31 जनवरी तक होगा. एकमुश्त जमा करने पर 70 फीसदी, किश्त में जमा करने पर 55 फीसदी छूट मिलेगी. पांच हजार से अधिक बकाये पर 50 फीसदी और किश्त पर 40 फीसदी छूट.