उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किये Unlock 4 की Guidelines, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलाक 4 की प्रक्रिया के तहत गाइडलाइन्स जारी कर दी है. यूपी सरकार मेट्रो रेल को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही सिनेमा हॉल, पूल, बंद रहेंगे लेकिन नियमों का पालन करते हुए 21 सितंबर से ओपन थिएटर खोले जा सकते हैं. खेल, धार्मिक, समूह गतिविधियां 21 सितंबर से फिर से शुरू हो सकती हैं. साथ ही 100 लोगों की अधिकतम क्षमता और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा.
कन्टेनमेन्ट ज़ोन के बाहर निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर समस्त गतिविधियां अनुमन्य होगी
(i) समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान छात्रों एवं सामान्य शैक्षणिक कार्य हेतु 30 सितम्बर, 2020 तक बन्द रहेंगे. यद्यपि निम्नलिखित गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति होगी.
(a) ऑन-लाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: Uttar Pradesh Panchayat Chunav: चुनाव पर सस्पेंस जारी, योगी सरकार के मंत्री बोले- कोर्ट के आदेश का इंतजार(b) 21 सितम्बर, 2020 से स्कूलों में Teaching/Non-teaching 50% स्टॉफ को ऑनलाइन शिक्षा/परामर्श सम्बन्धी कार्यो के लिए बुलाया जा सकता है. इसके लिए Standard Operating Procedure (SOP) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी की जाएगी.
(c) कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर पड़ने वाले क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्ग-दर्शन(Guidance) हेतु स्कूलों में स्वैच्छिक आधार (Voluntary Basis) पर जाने की अनुमति होगी. किन्तु इसके लिए विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी. यह व्यवस्था 21 सितम्बर, 2020 से लागू होगी. इसके लिए Standard Operating Procedure (SOP) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी की जाएगी.
खबरों से अपडेट रहने के लिए आप Bhartiya Basti से Whatsapp से भी जुड़ सकते हैं- https://chat.whatsapp.com/EZdHDnqtH4B0ALvJ3CAAAm
(d) राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अथवा राज्य कौशल विकास मिशनों में अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी.
राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय एवं विकास संस्थान(NIESBUD), भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE), उद्यमिता विकास संस्थान उत्तर प्रदेश और उनके प्रशिक्षण प्रदान करने वालों को भी अनुमति होगी.
यह व्यवस्था 21 सितम्बर, 2020 से लागू होगी. इसके लिए Standard Operating Procedure (SOP) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी की जाएगी.
(e) उच्च शिक्षा-संस्थानों में केवल Ph.D शोधार्थियों तथा तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रोग्रामों जिनमें प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों की आवश्यकता पड़ती हो से सम्बन्धित परा-स्नातक के छात्रों को अनुमति होगी किन्तु ऐसा कोविड-19 के दृष्टिगत परिस्थितियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग और गृह मंत्रालय के मध्य विचार-विमर्श के उपरान्त ही होगा.
(ii) 07 सितम्बर, 2020 से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा. इस सम्बन्ध में Standard Operating Procedure (SOP) पृथक से जारी की जाएगी.
(iii) 21 सितम्बर, 2020 से समस्त सामाजिक/अकादमिक/खेल/मनोरंजन/साँस्कृतिक/धार्मिक/ राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को (अधिकतम 100 व्यक्ति) शुरू करने की अनुमति होगी. जिनमें फेस-मॉस्क का प्रयोग, सोशल-डिस्टेन्सिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग
और हाथ धोने सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.
शादी-विवाह सम्बन्धी समारोह में अधिकतम 30 व्यक्ति और अंतिम-संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितम्बर, 2020 तक जारी रहेगी इसके बाद अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीमा लागू होगी.
(iv) समस्त सिनेमा हॉल, तरण-ताल (Swimming Pool), मनोरंजन-पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेंगे यद्यपि ओपेन एयर-थियेटरों (Open Air-Theatres) को 21 सितम्बर, 2020 से शुरू करने की अनुमति होगी.
(v) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं (गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त को छोड़कर कर).
कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशक
2. कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशों का अनुपालन किया जाए (संलग्नक-1).
3. लॉक डाउन केवल कन्टेनमेन्ट ज़ोन तक ही सीमित रहेगा-
(i) लॉकडाउन कन्टेनमेन्ट ज़ोन में 30 सितम्बर, 2020 तक लागू रहेगा. () कन्टेनमेन्ट ज़ोन का निर्धारण संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने हेतु गृह (गोपन) अनुभाग-3 के
शासनादेश संख्याः-1821/2020-सीएक्स-3 दिनांक 24 जुलाई, 2020 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाएगा. कन्टेनमेन्ट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी. कन्टेनमेन्ट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल
चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, कन्टेनमेन्ट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी. इस सम्बन्ध में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा.
(ii) कन्टेनमेन्ट जोन क्षेत्रों को सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित नोटिफाइड किया जाएगा और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW),भारत सरकार तथा गृह एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन को भी सूचित किया जाएगा.
4कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नही लगाया जाएगा.
5 अन्तर्राज्यीय(inter-state) एवं राज्य के अन्दर(intra-state) व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा अन्तर्राज्यीय(inter-state) एवं राज्य के अन्दर(intra-state) व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा. पड़ोसी देशों के साथ की गयी संधियों की शतों के अनुरूप सीमा पार परिवहन की अनुमति होगी इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति अनुमोदन ई की आवश्यकता नहीं होगी.
6. SoP के साथ व्यक्तियों का आवागमन:
पैसेन्जर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों का आगमन, विदेशी राष्ट्रिकों को निकालने से सम्बन्धित वन्दे-भारत और Air Transport Bubble flights द्वारा आवागमन की अनुमति जारी रहेगी.
7. संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील (vulnerable) व्यक्तियों की सुरक्षा
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता (co-morbidity) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो, घरों के अन्दर ही रहेंगे.
8. आरोग्य-सेतु एवं आयुष कवच कोविड ऐप का प्रयोग
(i) आरोग्य-सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरूद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है.
(ii) कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए.
(i) जिला-प्रशासन/प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य-सेतु ऐप एवं आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, जिससे कि उसका स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टेटस ऐप पर अपडेट होता रहे . इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकेगी.
9. गाइडलाईन का कड़ाई से क्रियान्वयन
(i) समस्त जिलाधिकारी उपरोक्त दिशा-निर्देशों का आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार
कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे.
(ii) सोशल-डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु धारा- 144 CrPC 1973 का
आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाए. दण्डात्मक प्रावधान 10.
उपरोक्त दिशा-निर्देशों के किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर आपदा-प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी. दण्डात्मक प्राविधानों के उद्धरण (संलग्नक-2) में दिये गए है.
11. प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 05.00 बजे तक कतिपय प्रतिबन्धों के साथ लागू व्यवस्था पूर्व में जारी शासनादेश संख्याः-1755/2020/सीएक्स-3 दिनांक जुलाई, 2020 के अनुसार जारी रहेगी. उपरोक्त दिशा-निर्देश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे.
उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किये Unlock 4 की Guidelines, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलाक 4 की प्रक्रिया के तहत गाइडलाइन्स जारी कर दी है. यूपी सरकार मेट्रो रेल को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही सिनेमा हॉल, पूल, बंद रहेंगे लेकिन नियमों का पालन करते हुए 21 सितंबर से ओपन थिएटर खोले जा सकते हैं. खेल, धार्मिक, समूह गतिविधियां 21 सितंबर से फिर से शुरू हो सकती हैं. साथ ही 100 लोगों की अधिकतम क्षमता और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा.
कन्टेनमेन्ट ज़ोन के बाहर निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर समस्त गतिविधियां अनुमन्य होगी
(i) समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान छात्रों एवं सामान्य शैक्षणिक कार्य हेतु 30 सितम्बर, 2020 तक बन्द रहेंगे. यद्यपि निम्नलिखित गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति होगी.
(a) ऑन-लाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा.
(b) 21 सितम्बर, 2020 से स्कूलों में Teaching/Non-teaching 50% स्टॉफ को ऑनलाइन शिक्षा/परामर्श सम्बन्धी कार्यो के लिए बुलाया जा सकता है. इसके लिए Standard Operating Procedure (SOP) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी की जाएगी.
(c) कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर पड़ने वाले क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्ग-दर्शन(Guidance) हेतु स्कूलों में स्वैच्छिक आधार (Voluntary Basis) पर जाने की अनुमति होगी. किन्तु इसके लिए विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी. यह व्यवस्था 21 सितम्बर, 2020 से लागू होगी. इसके लिए Standard Operating Procedure (SOP) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी की जाएगी.
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(d) राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अथवा राज्य कौशल विकास मिशनों में अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी.
राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय एवं विकास संस्थान(NIESBUD), भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE), उद्यमिता विकास संस्थान उत्तर प्रदेश और उनके प्रशिक्षण प्रदान करने वालों को भी अनुमति होगी.
यह व्यवस्था 21 सितम्बर, 2020 से लागू होगी. इसके लिए Standard Operating Procedure (SOP) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी की जाएगी.
(e) उच्च शिक्षा-संस्थानों में केवल Ph.D शोधार्थियों तथा तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रोग्रामों जिनमें प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों की आवश्यकता पड़ती हो से सम्बन्धित परा-स्नातक के छात्रों को अनुमति होगी किन्तु ऐसा कोविड-19 के दृष्टिगत परिस्थितियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग और गृह मंत्रालय के मध्य विचार-विमर्श के उपरान्त ही होगा.
(ii) 07 सितम्बर, 2020 से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा. इस सम्बन्ध में Standard Operating Procedure (SOP) पृथक से जारी की जाएगी.
(iii) 21 सितम्बर, 2020 से समस्त सामाजिक/अकादमिक/खेल/मनोरंजन/साँस्कृतिक/धार्मिक/ राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को (अधिकतम 100 व्यक्ति) शुरू करने की अनुमति होगी. जिनमें फेस-मॉस्क का प्रयोग, सोशल-डिस्टेन्सिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग
और हाथ धोने सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.
शादी-विवाह सम्बन्धी समारोह में अधिकतम 30 व्यक्ति और अंतिम-संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितम्बर, 2020 तक जारी रहेगी इसके बाद अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीमा लागू होगी.
(iv) समस्त सिनेमा हॉल, तरण-ताल (Swimming Pool), मनोरंजन-पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेंगे यद्यपि ओपेन एयर-थियेटरों (Open Air-Theatres) को 21 सितम्बर, 2020 से शुरू करने की अनुमति होगी.
(v) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं (गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त को छोड़कर कर).
कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशक
2. कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशों का अनुपालन किया जाए (संलग्नक-1).
3. लॉक डाउन केवल कन्टेनमेन्ट ज़ोन तक ही सीमित रहेगा-
(i) लॉकडाउन कन्टेनमेन्ट ज़ोन में 30 सितम्बर, 2020 तक लागू रहेगा. () कन्टेनमेन्ट ज़ोन का निर्धारण संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने हेतु गृह (गोपन) अनुभाग-3 के
शासनादेश संख्याः-1821/2020-सीएक्स-3 दिनांक 24 जुलाई, 2020 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाएगा. कन्टेनमेन्ट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी. कन्टेनमेन्ट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल
चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, कन्टेनमेन्ट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी. इस सम्बन्ध में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा.
(ii) कन्टेनमेन्ट जोन क्षेत्रों को सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित नोटिफाइड किया जाएगा और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW),भारत सरकार तथा गृह एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन को भी सूचित किया जाएगा.
4कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नही लगाया जाएगा.
5 अन्तर्राज्यीय(inter-state) एवं राज्य के अन्दर(intra-state) व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा अन्तर्राज्यीय(inter-state) एवं राज्य के अन्दर(intra-state) व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा. पड़ोसी देशों के साथ की गयी संधियों की शतों के अनुरूप सीमा पार परिवहन की अनुमति होगी इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति अनुमोदन ई की आवश्यकता नहीं होगी.
6. SoP के साथ व्यक्तियों का आवागमन:
पैसेन्जर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों का आगमन, विदेशी राष्ट्रिकों को निकालने से सम्बन्धित वन्दे-भारत और Air Transport Bubble flights द्वारा आवागमन की अनुमति जारी रहेगी.
7. संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील (vulnerable) व्यक्तियों की सुरक्षा
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता (co-morbidity) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो, घरों के अन्दर ही रहेंगे.
8. आरोग्य-सेतु एवं आयुष कवच कोविड ऐप का प्रयोग
(i) आरोग्य-सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरूद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है.
(ii) कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए.
(i) जिला-प्रशासन/प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य-सेतु ऐप एवं आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, जिससे कि उसका स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टेटस ऐप पर अपडेट होता रहे . इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकेगी.
9. गाइडलाईन का कड़ाई से क्रियान्वयन
(i) समस्त जिलाधिकारी उपरोक्त दिशा-निर्देशों का आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार
कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे.
(ii) सोशल-डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु धारा- 144 CrPC 1973 का
आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाए. दण्डात्मक प्रावधान 10.
उपरोक्त दिशा-निर्देशों के किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर आपदा-प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी. दण्डात्मक प्राविधानों के उद्धरण (संलग्नक-2) में दिये गए है.
11. प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 05.00 बजे तक कतिपय प्रतिबन्धों के साथ लागू व्यवस्था पूर्व में जारी शासनादेश संख्याः-1755/2020/सीएक्स-3 दिनांक जुलाई, 2020 के अनुसार जारी रहेगी. उपरोक्त दिशा-निर्देश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे.
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भारतीय बस्ती, बस्ती और अयोध्या से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है. इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग भारतीय बस्ती के संवाददाताओं द्वारा ज़मीनी स्तर पर की गई है