Unlock 3: यूपी सरकार ने जारी की Guidelines, 2 दिन का Lockdown जारी; यहां पढ़ें पूरा आदेश
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा UNLOCK 3.0 का ऐलान करने के बाद राज्य में भी दिशानिर्देश जारी किये हैं. राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का जो नियम पहले लगाया गया था वह अब भी लागू रहेगा. यहां पढ़ें यूपी सरकार की ओर से Unlock 3 के लिए जारी Guidelines.
1 समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि 31 अगस्त, 2020 तक बन्द रहेंगे. यद्यपि ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति पूर्व की भांति जारी रहेगी .
2 समस्त सिनेमा हॉल, तरण-ताल (Swimming Pool), मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे. योग-संस्थानों और व्यायाम-शालाओं (Gymnasiums) को दिनांक 05 अगस्त, 2020 से खुलने की अनुमति होगी, जिसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा (MoHFW) द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने तथा COVID-19 के संक्रमण को रोकने हेतु Standard Operating Procedure (SOP) का पालन करना होगा.
यह भी पढ़ें: Uttar Pradesh Panchayat Chunav: चुनाव पर सस्पेंस जारी, योगी सरकार के मंत्री बोले- कोर्ट के आदेश का इंतजार3 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं (गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त को छोड़कर कर) बंद रहेंगी.
यह भी पढ़ें: National Education Policy: नई शिक्षा नीति से आपकी पढ़ाई में क्या बदलेगा? यहां जानें हर बात
4 मेट्रो रेल सेवायें बंद रहेंगी .
UNLOCK 3: अनलॉक में Independence Day 2020 कैसे मनाएंगे?
5 समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी.
6 राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तहसील, नगर-निगमों और पंचायतों के स्तर पर तथा “At Home” कार्यक्रम जहाँ कहीं आयोजित किए जाएं उन्हें सोशल-डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकॉल जैसे मॉस्क-सेनेटाइजर के प्रयोग के साथ अनुमति होगी.
7 लॉकडाउन कन्टेनमेन्ट जोन में 31 अगस्त, 2020 तक लागू रहेगा .
8 पैसेन्जर ट्रेन व श्रमिक ट्रनो द्वारा आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों का आगमन, विदेशी राष्ट्रों में फंसे लोगों को निकालने से सम्बन्धित आवागमन की अनुमति जारी रहेगी.
यह भी पढ़ें: Unlock 3.0 Guidelines: 5 अगस्त से लागू होंगे यह नियम, जानें केंद्र ने दी क्या ढील
Unlock 3: यूपी सरकार ने जारी की Guidelines, 2 दिन का Lockdown जारी; यहां पढ़ें पूरा आदेश
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा UNLOCK 3.0 का ऐलान करने के बाद राज्य में भी दिशानिर्देश जारी किये हैं. राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का जो नियम पहले लगाया गया था वह अब भी लागू रहेगा. यहां पढ़ें यूपी सरकार की ओर से Unlock 3 के लिए जारी Guidelines.
1 समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि 31 अगस्त, 2020 तक बन्द रहेंगे. यद्यपि ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति पूर्व की भांति जारी रहेगी .
2 समस्त सिनेमा हॉल, तरण-ताल (Swimming Pool), मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे. योग-संस्थानों और व्यायाम-शालाओं (Gymnasiums) को दिनांक 05 अगस्त, 2020 से खुलने की अनुमति होगी, जिसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा (MoHFW) द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने तथा COVID-19 के संक्रमण को रोकने हेतु Standard Operating Procedure (SOP) का पालन करना होगा.
3 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं (गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त को छोड़कर कर) बंद रहेंगी.
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4 मेट्रो रेल सेवायें बंद रहेंगी .
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5 समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी.
6 राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तहसील, नगर-निगमों और पंचायतों के स्तर पर तथा “At Home” कार्यक्रम जहाँ कहीं आयोजित किए जाएं उन्हें सोशल-डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकॉल जैसे मॉस्क-सेनेटाइजर के प्रयोग के साथ अनुमति होगी.
7 लॉकडाउन कन्टेनमेन्ट जोन में 31 अगस्त, 2020 तक लागू रहेगा .
8 पैसेन्जर ट्रेन व श्रमिक ट्रनो द्वारा आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों का आगमन, विदेशी राष्ट्रों में फंसे लोगों को निकालने से सम्बन्धित आवागमन की अनुमति जारी रहेगी.
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