यूपी में 6 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत

यूपी में 6 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत
यूपी में 6 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल क्षेत्र में चल रही बिजली बिल राहत योजना के तीसरे चरण को लोगों का अच्छा प्रतिक्रिया मिल रहा है. बकाया बिलों से परेशान उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई इस पहल ने कई जिलों में राहत की उम्मीद जगाई है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार, योजना के अंतर्गत पंजीकरण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और हजारों लोग इसका लाभ उठा चुके हैं. इससे न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिल रही है, बल्कि बिजली निगम के राजस्व संग्रह में भी सुधार की संभावना जताई जा रही है.

14 जिलों में 6 लाख से ज्यादा पंजीकरण

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुताबिक 11 फरवरी तक कुल 6,11,036 उपभोक्ताओं ने योजना में अपना पंजीकरण कराया है. इनमें बिजली चोरी श्रेणी के 48,863 उपभोक्ता भी शामिल हैं. विभाग का कहना है कि यह संख्या दर्शाती है कि लोग अब बकाया निपटाने के लिए आगे आ रहे हैं और योजना को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है.

करोड़ों रुपये की दी गई राहत

योजना के अंतर्गत अब तक उपभोक्ताओं को कुल 547.97 करोड़ रुपये की छूट प्रदान की जा चुकी है. अलग-अलग जोनों में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है.

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  • मुरादाबाद जोन में 1,37,199 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया और 90.58 करोड़ रुपये की छूट दी गई.
  • सहारनपुर जोन में 82,970 पंजीकरण हुए और 128.48 करोड़ रुपये की राहत मिली.
  • मुजफ्फरनगर क्षेत्र में 74,825 उपभोक्ताओं को 69.99 करोड़ रुपये का लाभ मिला.
  • मेरठ जोन-2 में 60,129 उपभोक्ताओं को 41.28 करोड़ रुपये की छूट दी गई.

अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी कई उपभोक्ता योजना के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं.

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बिजली चोरी मामलों में भी मिल रहा लाभ

योजना का असर बिजली चोरी से जुड़े मामलों में भी दिखाई दे रहा है. विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, इस श्रेणी में पंजीकरण कराने वाले 26,925 उपभोक्ताओं ने पूरा भुगतान कर लाभ ले लिया है, जो कुल पंजीकृत मामलों का लगभग 55.10% है. इससे लंबित प्रकरणों के तेजी से निस्तारण की उम्मीद बढ़ी है.

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किन उपभोक्ताओं को मिल रहा फायदा

यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के घरेलू 02 किलोवाट तक और वाणिज्यिक 01 किलोवाट तक उपभोक्ताओं के लिए लागू है. इसके अंतर्गत ‘नेवर पेड’, ‘लंबे समय से बकायेदार’ और बिजली चोरी से जुड़े मामलों में राजस्व निर्धारण पर विशेष छूट दी जा रही है. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नियमित बिल भुगतान की श्रेणी में वापस आ सकें.

प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने इस विषय पर उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पुराने बकाये का निपटान करें और नियमित उपभोक्ता बनें. योजना के अंतर्गत बकाया राशि के ब्याज पर 100% तक की छूट दी जा रही है, जबकि मूल धनराशि पर अधिकतम 15% तक राहत मिल रही है. बिजली चोरी से जुड़े मामलों में 40% तक की छूट का प्रावधान है.

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शोभित पांडेय एक समर्पित और अनुभवशील पत्रकार हैं, जो बीते वर्षों से डिजिटल मीडिया और ग्राउंड रिपोर्टिंग के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। खबरों की समझ, तथ्यों की सटीक जांच और प्रभावशाली प्रेज़ेंटेशन उनकी विशेष पहचान है। उन्होंने न्यूज़ राइटिंग, वीडियो स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग में खुद को दक्ष साबित किया है। ग्रामीण मुद्दों से लेकर राज्य स्तरीय घटनाओं तक, हर खबर को ज़मीनी नजरिए से देखने और उसे निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत करने में उनकी विशेष रुचि और क्षमता है।