यूपी सरकार का नया कानून: अब मकान के साथ दुकान भी बनाएं, जानें कैसे

यूपी सरकार का नया कानून: अब मकान के साथ दुकान भी बनाएं, जानें कैसे
Uttar Pradesh News

यूपी में राज्य सरकार ने नए कानून तथा नियम के बारे में ताजा अपडेट लेकर आया है जिसमें मकान में दुकान चलने की जुड़ी सूचना दी गई है. जिसमें मिश्रित भूमि उपयोग मल्टी यूज डाउनलोड को बढ़ावा दिया जाएगा. फिर उसके बाद निर्माण प्रक्रिया आसान तथा कम भ्रष्टाचार, निवेश सुलभ करने की तैयारी है.

दुकान चलाने के लिए राज्य सरकार का नया नियम

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर सुर्खियों में बधा है जिसमें बताया गया है कि चौड़ी सड़क किनारे वाले आवासीय भूखंड का भी पूरी तरह से व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा पाएगा. आगे बताया गया है कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 10 लाख तक की आबादी वाले नगरों में 18 मीटर और अन्य रूप में 24 मीटर चौड़ी सड़क किनारे आवासीय भूखंड पर अधिकतम 49% ही व्यवसाय के निर्माण कार्य की अनुमति होगी. जिसमें शेष 51% निर्माण का आवासीय इस्तेमाल सुनिश्चित करना प्राथमिकता होगा.

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इस दौरान भूखंड पर दुकान के साथ-साथ कार्यालय बनाए जाने पर न्यूनतम 34% निर्माण आवासीय किया जाएगा. अब शहरी क्षेत्र में भवन निर्माण संबंधी नए सिरे से प्रारंभ लॉन्च की गई प्रदेश में विकास से प्राधिकरण भवन निर्माण तथा विकास उपविधि 2025 के अंतर्गत राज्य सरकार ने पहली बार आवासीय भूखंड के मिश्रित उपयोग की सशर्त अनुमति दे दी है. इस दौरान इसमें शर्त यह है कि आवासीय भूखंड न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी सड़क पर होना अनिवार्य है जिसमें साल 2011 की जनसंख्या के मुताबिक अगर 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर में अवश्य भूखंड है तो सड़क के न्यूनतम चौड़ाई 24 मी होने पर ही मिश्रित उपयोग की अनुमति मिल ही पाएगी.

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राज्य सरकार दुकानदारों से चाहती क्या है जानिए

इस योजना के माध्यम से मिश्रित उपयोग के अंतर्गत आवासीय भूखंड का व्यवसायिक कार्यालय आदि में उपयोग किया जा पाएगा. इस दौरान इसमें गौर करने की बात यह है कि मिश्रित उपयोग के लिए आवासीय भूखंड के न्यूनतम आकार की सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं होगा लेकिन अब उस पर व्यावसायिक और कार्यालय उपयोग की अनुमति एक सीमा तक की जाएगी जिसमें आवासीय भूखंड का पूरी तरह से व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा पाएगा.

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जिसमें नियमानुसार आवासीय भूखंड पर होने वाले निर्माण के 49 प्रतिशत हिस्सा कहीं व्यवसायिक के उपयोग दुकान आदि खोलने में किया जाएगा जिसमें 51% बचा हुआ अनिवार्य रूप से आवासीय उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा. अब इस तरह आवासीय भूखंड पर यदि दुकान के साथ-साथ कार्यालय भी खोलना होगा तो 33% निर्माण का उपयोग दुकान तथा 33% ही कार्यालय खोलने में किया जा पाएगा. और बचा हुआ 34% हिस्सा सिर्फ घरेलू उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी. अब ऐसे में भवन की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा जिससे संबंधित क्षेत्र के भू उपयोग के अनुसार एफएआर फ्लोर एरिया रेशियो लागू होगा जिसमें आवासीय भूखंड के इस्तेमाल के अनुसार पार्किंग के मानकों का पालन करना अनिवार्य है.

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