यूपी में नए सर्किल रेट लागू, जमीन, दुकान और फ्लैट महंगे; कृषि भूमि खरीद में राहत

यूपी में नए सर्किल रेट लागू, जमीन, दुकान और फ्लैट महंगे; कृषि भूमि खरीद में राहत
Uttar Pradesh News

यूपी के कई जिलों में नए सर्किल रेट लागू होने से जमीन दुकान तथा प्लांट काफी महंगा हो चुका है जिसमें सर्किल रेट सबसे ज्यादा बढें हैं फ्लाइट पर लगने वाला 18% सुविधा शुल्क समाप्त कर दिया गया है जिसमें कृषि भूमि की खरीद में भी कुछ राहत दी गई है. 

बढ़ गए जमीन के भाव

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में शुक्रवार के दिन नए सर्किल रेट लागू करने का फैसला लिया गया है जिसमें फ्लैट, दुकान, मकान खरीदना काफी महंगा हो चुका है जिसमें सबसे ज्यादा सर्किल रेट मेहरबान सिंह पूर्व के बनाए गए हैं. पहले अब यहां पर आवासीय जमीन 4600 वर्ग मीटर थी लेकिन अब बढ़ाकर 10000 वर्ग मीटर कर दिया गया है जिसमें कुछ राहत भी दी गई है फ्लैट के सामान्य सुविधा शुल्क के रूप में पड़ने वाला 18% सर्किल रेट समाप्त किया जा चुका है जिसमें कृषि भूमि की खरीद में थोड़ी राहत दी जाएगी.

इसी बीच अपर जिला अधिकारी वित्त और राजस्व डॉ विवेक चौधरी ने कहा है कि जनपद के उप निबंधक सदर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, नर्वल बिल्हौर और घाटमपुर के सर्किल दरो के पुनरीक्षण प्रस्ताव पर 9 अगस्त से 21 अगस्त तक आपत्तियां मांगी गई थी. इसके तत्पश्चात 22 अगस्त को जिलाधिकारी की अगुवाई में आयोजित निस्तारण बैठक में प्राप्त कुल 75 आपत्तियों का विधिवत निस्तारण कर आवश्यक संशोधन किया गया संशोधन सर्किल दर 5 सितंबर से प्रभावित कर दी गई है.

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फ्लैट दुकान तथा जमीन में बड़ी बढ़ोतरी

अब इस कड़ी में चार तल के बहु मंजिला आवासीय भवन, फ्लैट निर्माण मूल्य में 30 से 60% तक कमी की गई है जिसमें कामन सुविधा शुल्क की देयता, जो पूर्व में न्यूनतम 18% के रूप में थी अब समाप्त कर दी गई है अब बड़े अकृषक आवासीय भूखंड के अंतरण में 1000 से 2000 वर्ग मीटर तक 20%, 2000 से 3000 वर्ग मीटर तक 25% और 3000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल पर 30% की कमी की जा चुकी है अब पहले 2000 वर्ग मीटर तक कोई कमी नहीं थी.

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वाणिज्येतर निर्माण के मूल्यांकन में फार्मूला आधारित पढ़ती समाप्त कर भवन की आयु के आधार पर 30 से 60% तक छूट का प्रावधान किया गया है. अब इस कड़ी में नगरी तथा अर्ध नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि के मूल्यांकन संबंधी पूर्ण व्यवस्था को आव्यावहारिक पाते हुए संशोधित व्यवस्था लागू की जा चुकी है अब इसके अंतर्गत 0.051 हेक्टर तक कृषि दर का 4 गुना, 0.051 से 0.102 हेक्टेयर तक तीन गुना, 0.102 से 0.205 हेक्टेयर तक 2 गुण तथा 0.205 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर निर्धारित दर से मूल्यांकन किया गया है.

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शम्भूनाथ गुप्ता पिछले 5 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं। 'मीडिया दस्तक' और 'बस्ती चेतना' जैसे प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ और वीडियो एडिटिंग टीम में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। न्यूज़ प्रोडक्शन और डिजिटल कंटेंट निर्माण में गहरा अनुभव रखते हैं। वर्तमान में वे 'भारतीय बस्ती' की उत्तर प्रदेश टीम में कार्यरत हैं, जहां वे राज्य से जुड़ी खबरों की गंभीर और सटीक कवरेज में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।