यूपी में औद्योगिक विकास से जुड़ा बड़ा प्रस्ताव मंजूर
कैबिनेट बैठक में लिया गया अहम फैसला
सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. बैठक में नोएडा से जुड़े भूमि नियमों में बदलाव को हरी झंडी दी गई, जिससे अब आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
नई नियमावली से खत्म होगी कोर्ट की मजबूरी
सरकार ने “नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (विनिमय के माध्यम से हस्तांतरित भूमि पर भवन निर्माण) नियमावली-2025” को मंजूरी दे दी है. इस नियमावली के लागू होते ही अब भू-स्वामी नक्शा पास कराने के लिए अदालत जाने को मजबूर नहीं होंगे. अब यह प्रक्रिया सीधे नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से पूरी की जा सकेगी.
पहले क्यों होती थी परेशानी
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने बताया कि अब तक केवल पट्टे (लीज डीड) के जरिए दी गई जमीन पर ही नक्शा आसानी से पास हो पाता था. लेकिन जिन लोगों को निजी स्वामित्व की जमीन विनिमय के आधार पर मिली थी, उनके आवेदन नियमों में स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण अटक जाते थे. इसी वजह से लोगों को अदालत का सहारा लेना पड़ता था.
अब आसान होगा नक्शा पास कराना
नई नीति लागू होने के बाद विनिमय से मिली जमीन पर भी नक्शा स्वीकृति का रास्ता साफ हो जाएगा. इससे नोएडा क्षेत्र के हजारों भू-स्वामियों को सीधा फायदा मिलेगा और निर्माण कार्य में तेजी आएगी.
कामकाजी महिलाओं के लिए भी बड़ा फैसला
भूमि नियमों के साथ-साथ कैबिनेट बैठक में महिलाओं से जुड़ा एक और अहम प्रस्ताव पास किया गया. प्रदेश के 3 बड़े जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाने का फैसला लिया गया है.
3 जिलों में बनेंगे 8 हॉस्टल
महिला कल्याण विभाग लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में कुल 8 कामकाजी महिला हॉस्टल का निर्माण करेगा. बढ़ती कामकाजी महिलाओं की संख्या को देखते हुए यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
जमीन सिर्फ एक रुपये सालाना किराये पर
इन हॉस्टलों के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण महिला कल्याण विभाग को एक रुपये प्रति वर्ष के लीज रेंट पर जमीन उपलब्ध कराएंगे. यानी जमीन लगभग मुफ्त मिलेगी, जिससे निर्माण लागत भी कम होगी.
गाजियाबाद में मिलेगी अतिरिक्त छूट
गाजियाबाद के सूर्यनगर क्षेत्र में बनने वाले कामकाजी महिला छात्रावास के लिए एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) को लेकर भी राहत दी गई है. मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि और मॉडल जोनिंग रेगुलेशन-2025 के अंतर्गत अधिकतम एफएआर 3 में लगने वाले शुल्क में भी छूट दी जाएगी.
जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य
सरकार का कहना है कि अब सभी कानूनी और तकनीकी अड़चनें दूर हो चुकी हैं. इसलिए इन हॉस्टलों का निर्माण कार्य जल्द ही तेज गति से शुरू किया जाएगा. नोएडा में जमीन से जुड़े नियमों में बदलाव और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण का फैसला, दोनों ही आम लोगों से सीधे जुड़े मुद्दे हैं.
एक ओर जहां भू-स्वामियों को कोर्ट के चक्कर से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर नौकरीपेशा महिलाओं को सुरक्षित और सस्ती रहने की सुविधा उपलब्ध होगी. अगर ये फैसले जमीन पर ठीक से लागू होते हैं, तो यह शहरी विकास और सामाजिक सुविधाओं के लिहाज से उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकते हैं.
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शोभित पांडेय एक समर्पित और अनुभवशील पत्रकार हैं, जो बीते वर्षों से डिजिटल मीडिया और ग्राउंड रिपोर्टिंग के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। खबरों की समझ, तथ्यों की सटीक जांच और प्रभावशाली प्रेज़ेंटेशन उनकी विशेष पहचान है। उन्होंने न्यूज़ राइटिंग, वीडियो स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग में खुद को दक्ष साबित किया है। ग्रामीण मुद्दों से लेकर राज्य स्तरीय घटनाओं तक, हर खबर को ज़मीनी नजरिए से देखने और उसे निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत करने में उनकी विशेष रुचि और क्षमता है।